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चरस के मामले में महिला को 10 साल का कठोर कारावास

Fri, 24 Jun 2022 10:21 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 24 Jun 2022 10:21 PM IST
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Woman gets 10 years rigorous imprisonment in charas case
संवाद न्यूज एजेंसी
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कुल्लू। जिला कुल्लू न्यायालय के अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश-दो राजेंद्र कुमार की अदालत ने चरस के एक मामले में एक महिला को दोषी करार दिया। महिला को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
दोषी को एक लाख रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी कुल्लू एनएस चौहान के अनुसार चार फरवरी 2018 को पुलिस स्टेशन कुल्लू के हेड कांस्टेबल सूरज ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस दल परमेश गांव के बुधानी नाले के समीप नाके पर था। दोपहर करीब 1:00 बजे महिला मबतन की ओर से पैदल आ रही थी।
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पुलिस को शक हुआ कि वह कोई चीज पास ही एक डंगे में छिपा रही है। पूछताछ करने पर वह घबरा गई और रोना शुरू कर दिया। पुलिस ने छिपाई चीज की जांच करने पर 3.315 किलो चरस बरामद की। इस पर पुलिस ने महिला के खिलाफ सदर थाना कुल्लू मेें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत मामला दर्ज किया। पुलिस ने महिला मालतू देवी को गिरफ्तार किया और जांच पूरी होने पर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। मामले में दलीलें सुनने के उपरांत शुक्रवार को अदालत ने महिला को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। कुल्लू के उप जिला न्यायवादी नितिन शर्मा ने मामले की पैरवी की है।
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