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Kullu News: चरस तस्करी में दो दोषियों को 12-12 साल कैद

Mon, 18 Dec 2023 11:10 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू Updated Mon, 18 Dec 2023 11:10 PM IST
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Two accused in hashish smuggling were imprisoned for 12 years each.
कुल्लू। विशेष न्यायाधीश कुल्लू देविंद्र कुमार की अदालत ने सोमवार को एक चरस तस्करी के मामले में आरोप सिद्ध होने पर दो लोगों को 12-12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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अदालत ने दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने की सूरत में छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जिला उप न्यायवादी अनुज शर्मा ने बताया कि एक नवंबर 2018 को पुलिस ने दो लोगों से 3.026 किलोग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने दोनों के खिलाफ थाना कुल्लू में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज किया।
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विवेचना पूरी करने के बाद कुल्लू की अदालत में चालान पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों और गवाहों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को आरोपी तेजेंद्र बहादुर निवासी नेपाल तथा लाल बहादुर निवासी नेपाल को दोषी करार देते हुए 12-12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपियों को एक-एक लाख रुपये का जुर्माना देने के आदेश दिए गए हैं। मामले में 12 गवाहों को पेश किया गया था। संवाद
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