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सैलून, ब्यूटी पार्लर संचालकों को मिली और छूट

Tue, 16 Jun 2020 08:15 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 16 Jun 2020 08:15 PM IST
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कुल्लू। कोरोना संक्रमण के खतरे के दृष्टिगत कुल्लू जिले में बाल काटने वाले, ब्यूटी पार्लर, सैलून के संचालन के लिए जिला दंडाधिकारी डॉ. ऋचा वर्मा ने मंगलवार को संशोधित व नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि परिसर में की जाने वाली गतिविधियों में कटिंग, बालों की रंगाई, वैक्सिंग, सिर की मालिश, मैनीक्योर व पैडीक्योर, हेयर स्ट्रेटनर व हेयर पर्मिंग की अनुमति होगी। छोटी दुकानों में केवल एक कुर्सी व बड़े सैलून में एक से दो मीटर की दूरी रखना अनिवार्य रहेगा।
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आदेश के अनुसार कचरे के लिए कूड़ेदान उपलब्ध होना आवश्यक है। दुकान में अलग से सैनिटाइजर अथवा सिंक में बहता हुआ पानी उपलब्ध होना चाहिए। उपकरणों व सैलून कर्मियों को निजी स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखना होगा। जिन उपकरणों को साफ करना मुश्किल है, उन्हें केवल एक बार ही उपयोग किया जाए। इस्तेमाल होने वाले उपकरण का भी सही ढंग से निदान करना आवश्यक रहेगा। ऐसे उपकरण जिनसे त्वचा को भेदने की संभावना है, उन्हें कीटाणु रहित किया जाए। कैंची जो गलती से त्वचा में घुस जाती है, उसे एल्कोहल हैंड रब, स्पिरिट से कीटाणु रहित करना अनिवार्य होगा। कहा कि इसके लिए बॉयलर का उपयोग करें और उपकरणों को उबलते पानी में 20 मिनट तक रखें। कर्मी अपने हाथों को 20 सेकेंड तक छह चरणों में साबुन से धोएं।
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