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कुल्लू अस्पताल सड़क और मिनी सचिवालय सड़क अब वन-वे
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फाइल फोटो- मिनी सचिवालय सड़क। -संवाद
- फोटो : Kullu
कुल्लू। न्यायालय परिसर से उपायुक्त कार्यालय और क्षेत्रीय अस्पताल होते हुए कॉलेज गेट तक की सड़क पर वाहनों की अब एकतरफा आवाजाही ही होगी। इसके लिए उपायुक्त ने आदेश जारी करते हुए इसे तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है।
इसी प्रकार उपायुक्त कार्यालय से जिला परिषद भवन, मिनी सचिवालय, विद्युत कार्यालय होते हुए क्षेत्रीय अस्पताल के पुराने गेट तक संपर्क मार्ग जिसकी लंबाई 377 मीटर है। इस सड़क पर भी वन-वे ट्रैफिक के संचालन के आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि आपातकालीन सेवा में तैनात वाहनों के लिए यह आदेश लागू नहीं होंगे। बता दें कि न्यायालय परिसर से लेकर कॉलेज गेट तक सड़क कम चौड़ी है। इस सड़क पर पार्किंग के लिए भी जगह उपलब्ध करवाई गई है। इन संपर्क सड़कों पर आमतौर पर जाम रहता है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
गौरतलब है कि क्षेत्रीय अस्पताल और मिनी सचिवालय, उपायुक्त कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, जिला परिषद, बिजली कार्यालय और लोक निर्माण कार्यालय में बड़ी संख्या में लोग निजी कार्यों, उपचार तथा सरकारी ड्यूटी के लिए आते हैं। इस कारण यहां लोगों की ज्यादा आवाजाही और भीड़ रहती है।
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इस समस्या से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीएम तथा बार काउंसिल के सदस्यों ने एक संयुक्त निरीक्षण करके उपायुक्त को सुझाव दिए थे। इनके आधार पर यह निर्णय लिया गया है। जिला दंडाधिकारी आशुतोष गर्ग ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 व 166 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा कि कुल्लू के दो वैकल्पिक सड़कों पर वाहनों की एकतरफा आवाजाही रहेगी।
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इसी प्रकार उपायुक्त कार्यालय से जिला परिषद भवन, मिनी सचिवालय, विद्युत कार्यालय होते हुए क्षेत्रीय अस्पताल के पुराने गेट तक संपर्क मार्ग जिसकी लंबाई 377 मीटर है। इस सड़क पर भी वन-वे ट्रैफिक के संचालन के आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि आपातकालीन सेवा में तैनात वाहनों के लिए यह आदेश लागू नहीं होंगे। बता दें कि न्यायालय परिसर से लेकर कॉलेज गेट तक सड़क कम चौड़ी है। इस सड़क पर पार्किंग के लिए भी जगह उपलब्ध करवाई गई है। इन संपर्क सड़कों पर आमतौर पर जाम रहता है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
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गौरतलब है कि क्षेत्रीय अस्पताल और मिनी सचिवालय, उपायुक्त कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, जिला परिषद, बिजली कार्यालय और लोक निर्माण कार्यालय में बड़ी संख्या में लोग निजी कार्यों, उपचार तथा सरकारी ड्यूटी के लिए आते हैं। इस कारण यहां लोगों की ज्यादा आवाजाही और भीड़ रहती है।
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इस समस्या से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीएम तथा बार काउंसिल के सदस्यों ने एक संयुक्त निरीक्षण करके उपायुक्त को सुझाव दिए थे। इनके आधार पर यह निर्णय लिया गया है। जिला दंडाधिकारी आशुतोष गर्ग ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 व 166 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा कि कुल्लू के दो वैकल्पिक सड़कों पर वाहनों की एकतरफा आवाजाही रहेगी।