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Himachal News: नशा करते या बेचते पकड़े गए तो एक लाख रुपये जुर्माना, महिला मंडल थिरोट ने पारित किया प्रस्ताव
Sun, 16 Feb 2025 10:03 AM IST
Krishan Singh
दिनेश जस्पा, संवाद न्यूज एजेंसी, उदयपुर (लाहौल-स्पीति)
दिनेश जस्पा, संवाद न्यूज एजेंसी, उदयपुर (लाहौल-स्पीति)
Published by: Krishan Singh
Updated Sun, 16 Feb 2025 10:03 AM IST
सार
थिरोट पंचायत में नशा बेचते या करते हुए अगर कोई पकड़ा गया तो उसे महिला मंडल की ओर से एक लाख जुर्माना किया जाएगा।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
विस्तार
हिमाचल में चिट्टा, चरस व अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से युवा पीढ़ी को बचाने के लिए महिला मंडल थिरोट ने सराहनीय पहल की है। थिरोट पंचायत में नशा बेचते या करते हुए अगर कोई पकड़ा गया तो उसे महिला मंडल की ओर से एक लाख जुर्माना किया जाएगा। इतना ही नहीं, उसके खिलाफ पुलिस में भी मामला दर्ज किया जाएगा। थिरोट महिला मंडल ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया है। नशे पर अंकुश लगाने में महिलाओं की यह पहल कारगर साबित होगी। इससे पहले भी थिरोट महिला मंडल ने अवैध वन कटान रोकने का बीड़ा उठाया था। इसके चलते महिला मंडल को 10 हजार रुपये के पुरस्कार की राशि भी मिली थी। लाहौल में अभियान को आगे ले जाने में महिला मंडलों की भागीदारी अहम रही है।
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जिला में बेटा, बेटी एक समान नजरिया से देखा जाता है। यहां के प्यूकर गांव में बेटी के जन्म को भी बेटे के जन्म की तरह धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं हर गांव के महिला मंडल अपने क्षेत्र के जंगलों को बचाने के साथ ही वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर भी अहम रोल अदा कर रहे हैं। शनिवार को थिरोट महिला मंडल प्रधान राम देवी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें फैसला लिया गया कि जो भी व्यक्ति चाहे बाहर का हो या गांव, पंचायत का... चिट्टा और चरस का सेवन करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उस व्यक्ति को एक लाख रुपये तक जुर्माना किया जाएगा। महिला मंडल उपप्रधान एवं वार्ड पंच संतोष ने कहा कि लाहौल-स्पीति में चरस, चिट्टा आदि नशा अपने पांव न पसारे, इसी मकसद से थिरोट महिला मंडल ने यह पहल की है।
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जागरूकता से ही रुकेगा नशा
पुलिस उप अधीक्षक केलांग राज कुमार ने थिरोट महिला मंडल की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि जागरूकता से ही नशे को रोका जा सकता है।