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लाहौल-स्पीति प्रशासन की अपील खारिज

Fri, 06 Nov 2015 10:25 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, केलांग
ब्यूरो/अमर उजाला, केलांग Updated Fri, 06 Nov 2015 10:25 PM IST
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Chunav Achaar Sanhinta will remain as it is in Lauhal

प्रदेश चुनाव आयोग ने जिला के लाहौल और उदयपुर उपमंडल से आदर्श चुनाव आचार संहिता हटाने की प्रशासन की अपील को खारिज कर दिया है। लाहौल-स्पीति प्रशासन ने आचार संहिता लगने के एक दिन बाद ही चुनाव आयोग को पत्र भेज कर घाटी से आचार संहिता हटाने की अपील की थी। वहीं, लाहौल में निर्माण कार्यों के प्रस्तावित शिलान्यास तथा उद्घाटनों के लिए भी अनुमति मांगी गई थी। इसे भी आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया है।

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उपायुक्त लाहौल-स्पीति हंसराज चौहान ने 29 अक्तूबर को पत्र संख्या 431 तथा 432 के तहत पत्र भेज कर पंचायत चुनाव को लेकर लाहौल में लगाई गई आचार संहिता को हटाने के साथ ही शिलान्यास और उद्घाटनों के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन आयोग के सचिव डॉ. अश्वनी शर्मा की ओर से जारी पत्र संख्या 4044 और 4366 के जरिये दोनों मांगों को खारिज कर दिया गया है। हालांकि, उपायुक्त ने पत्र में स्पष्ट किया था कि लाहौल-स्पीति जिला के स्पीति उपमंडल में चुनाव होने जा रहे हैं। जबकि, लाहौल में जून 2016 में पंचायत चुनाव होने प्रस्तावित हैं।
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 इसी तरह लाहौल घाटी को एक ही चुनाव के लिए दो बार आचार संहिता झेलना पड़ेगी। जबकि, घाटी में बर्फबारी के कारण वर्किंग सीजन बेहद सीमित है। दो बार आचार संहिता लगने से विकास कार्यों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। चुनाव आयोग की ओर से प्रशासन की अपील को खारिज किए जाने से घाटी की जनता में निराशा है।

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