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Kullu News: चरस तस्करी के दोषी को 14 साल का कठोर कारावास

Tue, 30 Jun 2026 11:37 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 30 Jun 2026 11:37 PM IST
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Charas smuggler sentenced to 14 years of rigorous imprisonment.
कुल्लू। सत्र न्यायाधीश कुल्लू प्रकाश चंद राणा की अदालत ने मादक पदार्थ निषेध मामले में दोषी को 14 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने धर्म चंद को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे तीन वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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जिला न्यायवादी ने बताया कि आरोपी को मादक पदार्थ निषेध अधिनियम की धारा 20 के तहत दोषी ठहराया गया है। मामले के अनुसार 24 नवंबर 2022 की शाम लगभग 4:25 बजे कुल्लू पुलिस ने आरोपी से 3.616 किलोग्राम चरस बरामद की थी। इस बरामदगी के आधार पर कुल्लू पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई।
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पुलिस ने जांच की और जांच पूरी होने पर चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। इस मामले में आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने माननीय न्यायालय के समक्ष 16 गवाहों की गवाही दी। आरोपी ने भी अपना बचाव साबित करने के लिए दो गवाहों की गवाही दी। संवाद
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