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चरस तस्कर को 11 साल के कठोर कारावास की सजा
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कुल्लू। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश कुल्लू की अदालत ने चरस मामले में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत एक व्यक्ति को 11 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एक लाख रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जिला उप न्यायवादी जोगिंद्र सिंह सौक्टा ने कहा कि 28 जून 2016 को एसआई रिन्चेन ग्यालछन अपनी टीम के साथ चिल्ला मोड़ पर नाकाबंदी के दौरान ड्यूटी कर रहे थे। सुबह लगभग सवा चार बजे एक व्यक्ति मणिकर्ण से भुंतर की ओर आ रहा था। वह पुलिस को देखकर घबरा गया और मुड़कर वापस जाने लगा। उसके दाएं हाथ में एक थैला था। पुलिस ने उस व्यक्ति को रोका और जांच पड़ताल की। लेकिन वह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। थैले की जांच के दौरान एक नारंगी रंग का एक अन्य बैग भी व्यक्ति से बरामद किया गया। बैग खोलने पर पाया कि इसमें खाकी सैलो टेप से लपेटे तीन पैकेट थे। जब इन्हें खोला गया तो काले रंग में चपाती के आकार की चरस पैकेटों में पाई गई। इलेक्ट्रॉनिक मशीन में इसे तोलने पर इसका वजन 2.993 किलोग्राम पाया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ कुल्लू पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया था। जांच पूरी होने पर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। ट्रायल पूरा होने पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुल्लू ने प्रकाश पुत्र हरी सिंह को दोषी करार देते हुए 11 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि अभियोजन ने कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज किए। अभियोजन तथा बचाव पक्ष के बीच बहस के उपरांत विशेष न्यायाधीश कुल्लू नितिन कुमार ने यह सजा सुनाई है।
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जिला उप न्यायवादी जोगिंद्र सिंह सौक्टा ने कहा कि 28 जून 2016 को एसआई रिन्चेन ग्यालछन अपनी टीम के साथ चिल्ला मोड़ पर नाकाबंदी के दौरान ड्यूटी कर रहे थे। सुबह लगभग सवा चार बजे एक व्यक्ति मणिकर्ण से भुंतर की ओर आ रहा था। वह पुलिस को देखकर घबरा गया और मुड़कर वापस जाने लगा। उसके दाएं हाथ में एक थैला था। पुलिस ने उस व्यक्ति को रोका और जांच पड़ताल की। लेकिन वह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। थैले की जांच के दौरान एक नारंगी रंग का एक अन्य बैग भी व्यक्ति से बरामद किया गया। बैग खोलने पर पाया कि इसमें खाकी सैलो टेप से लपेटे तीन पैकेट थे। जब इन्हें खोला गया तो काले रंग में चपाती के आकार की चरस पैकेटों में पाई गई। इलेक्ट्रॉनिक मशीन में इसे तोलने पर इसका वजन 2.993 किलोग्राम पाया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ कुल्लू पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया था। जांच पूरी होने पर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। ट्रायल पूरा होने पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुल्लू ने प्रकाश पुत्र हरी सिंह को दोषी करार देते हुए 11 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि अभियोजन ने कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज किए। अभियोजन तथा बचाव पक्ष के बीच बहस के उपरांत विशेष न्यायाधीश कुल्लू नितिन कुमार ने यह सजा सुनाई है।
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