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सुबूतों के अभाव से चरस का आरोपी बरी

Fri, 29 Oct 2021 07:12 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 29 Oct 2021 07:12 PM IST
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Charas accused acquitted due to lack of evidence
कुल्लू। जिला कुल्लू की विशेष अदालत दो ने सुबूतों के अभाव में चरस के एक आरोपी को बरी करने के आदेश दिए हैं। मामले की पैरवी अधिवक्ता मदन लाल धीमान ने की।
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उन्होंने कहा कि जुलाई 2016 को पतलीकूहल पुलिस चौकी की एक टीम बड़ाग्रां की तरफ जा रही थी तो सड़क की दूसरी ओर से खेमराज निवासी पतलीकूहल आ रहा था। व्यक्ति पर आरोप था कि पुलिस को देखते ही एक पैकेट को पैरापिट के पास फेंक दिया और भागने की कोशिश करने लगा। बाद में पुलिस ने पैकेट की तलाशी की तो उसमें एक किलो 950 ग्राम चरस बरामद हुई। मामले को लेकर मनाली थाना में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने एक व्यक्ति को आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया था। मामला कोर्ट में जाने के बाद ट्रायल शुरू हुआ। इस दौरान अभियोजन पक्ष से कुल 13 गवाह अदालत में पेश हुए। इसके बाद अदालत ने सुनवाई करते हुए सुबूतों के अभाव में खेमराज को बरी करने का फैसला सुनाया है। संवाद
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