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राफ्टिंग लाइसेंस को 31 मार्च तक करें आवेदन
ब्यूरो/अमर उजाला, मनाली
Updated Tue, 09 Feb 2016 10:42 PM IST
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ब्यास नदी में रिवर राफ्टिंग करवाने के लिए विभाग के पास 31 मार्च तक आवेदन करना होगा। इसके बाद पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग कुल्लू सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उक्त गतिविधियों को चलाने के लिए लाइसेंस जारी करेगा। 31 मार्च के बाद किसी के भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। खबर की पुष्टि विभाग के उप निदेशक रतन गौतम ने की है।
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उन्होंने कहा कि अनुमति प्रदान करने हेतु उपकरणों का निरीक्षण, दस्तावेजों की छानबीन, गाइडों के टेस्ट के लिए जिला पर्यटन विकास अधिकारी कुल्लू स्थित मनाली कार्यालय में आवेदन करें। उन्होंने कहा कि दस्तावेज जैसे ट्रेवल एजेंसी का पंजीकरण प्रमाण पत्र, चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र, फर्स्ट एड प्रमाण पत्र, आयु संबंधी प्रमाण पत्र, गाइडों का बीमा कवर, पंजीकरण शुल्क सौ रुपये, ऑपरेटर की ओर से इंडेमनिटी बांड विहित प्रपत्र, लॉ बुक, राफ्टिंग से संबंधी उपकरणों की लिस्ट, उपकरणों के क्रय संबंधी बिल, कंपनी से सामान का प्रमाणीकरण आदि के दस्तावेज विभाग के पास जमा करवाने होंगे।
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इसके बाद विभाग की टीम मौके पर भी इन सभी दस्तावेजों और उपकरणों की जांच करेगी। सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद भी राफ्टिंग के लिए प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। गौतम ने कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा उपकरणों सहित व्यवस्था पर विशेष ध्यान रहेगा। रिवर राफ्टरों से 31 मार्च तक आवेदन करने को कहा है। उन्होंने साफ किया है कि बिना लाइसेंस के राफ्टिंग करते हुए कोई भी पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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