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Kangra News: छह भैंसों की खरीद के लिए दिया चेक बाउंस, महिला को छह माह की कैद
Tue, 25 Aug 2026 03:54 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Tue, 25 Aug 2026 03:54 AM IST
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धर्मशाला। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धर्मशाला डॉ. हकीकत ढांडा की अदालत ने छह भैंसों की खरीद के लिए दिए चेक के बाउंस होने के मामले में देहरा क्षेत्र की महिला को दोषी करार दिया है। दोषी को अदालत ने छह माह के साधारण कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। शिकायतकर्ता के अनुसार महिला ने उससे छह भैंसें 1.50 लाख रुपये में खरीदी थीं। भुगतान के लिए नवंबर 2022 काे चेक दिया, जो 21 नवंबर को खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गया।
इसके बाद शिकायतकर्ता ने दिसंबर 2022 में कानूनी नोटिस भेजकर 15 दिन में भुगतान मांगा लेकिन राशि नहीं मिली। इसके बाद अदालत में शिकायत दायर की गई।
सुनवाई के दौरान महिला ने चेक पर अपने हस्ताक्षर होने से इन्कार किया और अदालत के क्षेत्राधिकार पर भी सवाल उठाया लेकिन बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं कर सकी।
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अदालत ने कहा कि केवल जिरह के दौरान दिए गए सुझावों के आधार पर बचाव स्वीकार नहीं किया जा सकता। सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।
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जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। शिकायतकर्ता के अनुसार महिला ने उससे छह भैंसें 1.50 लाख रुपये में खरीदी थीं। भुगतान के लिए नवंबर 2022 काे चेक दिया, जो 21 नवंबर को खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गया।
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इसके बाद शिकायतकर्ता ने दिसंबर 2022 में कानूनी नोटिस भेजकर 15 दिन में भुगतान मांगा लेकिन राशि नहीं मिली। इसके बाद अदालत में शिकायत दायर की गई।
सुनवाई के दौरान महिला ने चेक पर अपने हस्ताक्षर होने से इन्कार किया और अदालत के क्षेत्राधिकार पर भी सवाल उठाया लेकिन बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं कर सकी।
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अदालत ने कहा कि केवल जिरह के दौरान दिए गए सुझावों के आधार पर बचाव स्वीकार नहीं किया जा सकता। सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।