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विजिलेंस ने टीसीपी अथॉरिटी को भेजी नियम उल्लंघन की शिकायत

Sun, 12 Sep 2021 10:59 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 12 Sep 2021 10:59 PM IST
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Vigilance sent a complaint of violation of rules to the TCP Authority, Accused of breaking the foundation stone laying rules of divison Bhawan of Jal Shakti Department
परागपुर(कांगड़ा)। अपने पद का दुरुपयोग करने पर अधिशासी अभियंता के खिलाफ की गई शिकायत को विजिलेंस ने टीसीपी अथॉरिटी को भेजा। बता दें कि परागपुर निवासी ने इस माह पांच सितंबर को सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि जलशक्ति विभाग मंडल जसवां परागपुर के अधिशासी अभियंता संदीप चौधरी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए विभाग के मंडल भवन का शिलान्यास नियम तोड़कर करवाया। क्योंकि जिस भूमि पर शिलान्यास करवाया गया, उस भूमि की रजिस्ट्री बिना सब डिवीजन के करवाई गई। इससे हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम, 1977 की धारा(16) सी का उल्लंघन हुआ। इस संदर्भ में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण गरली-परागपुर ने विभाग को नोटिस भी जारी कर दिया है।
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शिकायतकर्ता ने यहां पर यह भी कहा है कि उस भवन को बनाने के लिए जलशक्ति विभाग निविदा भी आमंत्रित कर चुका है। वहीं, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने उस स्थल पर नियम के विरुद्ध होने वाले निर्माण कार्य को तब तक रुकवा दिया है, जब तक विभाग टीसीपी नियम पूरे नहीं कर लेता। वहीं यह भी कहा है कि अधिशासी अभियंता संदीप चौधरी साडा गरली-परागपुर के सरकारी सदस्य हैं। इसलिए विजिलेंस से उसने आग्रह किया है कि अधिकारी के खिलाफ सर्विस रूल के तहत कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग न कर सके। इस पर सीएम हेल्पलाइन ने उस शिकायत को समाधान के लिए विजिलेंस विभाग को भेज दिया है।
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शिकायत संबंधित अधिकारी को प्रेषित की जाए: बलवीर
विजिलेंस विभाग धर्मशाला के एएसपी बलवीर जसवाल ने सीएम हेल्पलाइन पर अपना बयान शिकायत के संदर्भ में दर्ज करवाया है। यह शिकायत जलशक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता संदीप चौधरी के खिलाफ की गई है। उन्होंने हिप्र नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम, 1977 की धारा(16) सी का उल्लंघन किया है। टीसीपी एक्ट की अवहेलना पर कार्रवाई करने की शक्तियां टीसीपी अथॉरिटी के पास हैं। उन्होंने कहा कि शिकायत को संबंधित अधिकारी को प्रेषित किया जाए।
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कोई नियम नहीं तोड़ा: संदीप चौधरी
धिशासी अभियंता, जल शक्ति मंडल जसवां परागपुर संदीप चौधरी ने कहा कि विभाग ने मंडल भवन बनाने के लिए जिस भूमि की रजिस्ट्री करवाई है, उस समय कोई नियम नहीं तोड़ा है। टीसीपी के आदेश अनुसार विभाग ने प्रॉपर चैनल से अप्लाई कर दिया है। बाकी विभाग कोई जांच उनके खिलाफ करता है, तो वह जांच के लिए तैयार हैं।
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