{"_id":"685eb0cd0cd7d952170440f2","slug":"those-who-pay-gst-dues-will-get-the-benefit-of-discount-in-interest-and-penalty-kangra-news-c-95-1-ssml1021-183581-2025-06-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kangra News: जीएसटी बकाया भरने वालों को ब्याज और जुर्माने में मिलेगा छूट का लाभ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kangra News: जीएसटी बकाया भरने वालों को ब्याज और जुर्माने में मिलेगा छूट का लाभ
Sat, 28 Jun 2025 05:24 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Sat, 28 Jun 2025 05:24 AM IST
विज्ञापन
पालमपुर (कांगड़ा)। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत सार्वजनिक समझ और अनुपालन को बढ़ाने की दिशा में एक जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें जीएसटी को लेकर किसी को परेशानी न हो या इसमें होने वाली कुछ दिक्कतों लेकर हर मुद्दे पर बात की गई। यह यह संगोष्ठी रोटरी भवन में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य पारदर्शी और जवाबदेह कराधान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ताओं और व्यवसायियों को सशक्त बनाना और उपभोक्ता संरक्षण पहल, जागो ग्राहक जागो था।
संगोष्ठी की अध्यक्षता मुख्यातिथि एवं प्रवक्ता राकेश कुमार भारती संयुक्त आयुक्त राज्य कर जीएसटी विंग एनजेड (जेसीएसटीई) ने की। इसमें रोशन ठाकुर (एसीएसटीई), बलदेव ठाकुर (एसीएसटीई), जीएसटी सर्किल पालमपुर, आशीष पाल (एसटीईओ), सुमीर जम्वाल (एएसटीईओ), शिव महाजन (एएसटीईओ), दिनेश कुमार, (एएसटीईओ) ने अपने विचार लोगों के साथ साझा किए। सेमिनार के दौरान वक्ताओं ने जीएसटी और उपभोक्ता अधिकारों के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से बताया। इसमें बताया गया है कि जागो ग्राहक जागो अभियान उपभोक्ताओं से जीएसटी के तहत अपने अधिकारों के बारे में सतर्क और सूचित रहने का आग्रह करता है। राकेश भारती ने कहा कि वित्त वर्ष 2017-18 से 2019-20 का 31 मार्च, 2025 तक बकाया जीएसटी का भुगतान करने वाले करदाताओं को ब्याज और जुर्माने की छूट का लाभ मिलेगा। बशर्ते कि इसमें धोखाधड़ी या तथ्यों को छिपाने की कोई संलिप्तता न हो। जो इसके निपटान के लिए शानदार मौका है। व्यवसायियों को समय पर जीएसटी रिटर्न दाखिल करने, रिकॉर्ड का सही रखरखाव, सही चालान जारी करने और निरीक्षण और ऑडिट के दौरान अधिकारियों के साथ सहयोग सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया गया। इस मौके पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुरेंद्र समेत व्यापारियों, व्यवसाय मालिकों, उपभोक्ताओं, सीए, लेखाकार और कर अधिकारियों ने भाग लिया।
विज्ञापन
संगोष्ठी की अध्यक्षता मुख्यातिथि एवं प्रवक्ता राकेश कुमार भारती संयुक्त आयुक्त राज्य कर जीएसटी विंग एनजेड (जेसीएसटीई) ने की। इसमें रोशन ठाकुर (एसीएसटीई), बलदेव ठाकुर (एसीएसटीई), जीएसटी सर्किल पालमपुर, आशीष पाल (एसटीईओ), सुमीर जम्वाल (एएसटीईओ), शिव महाजन (एएसटीईओ), दिनेश कुमार, (एएसटीईओ) ने अपने विचार लोगों के साथ साझा किए। सेमिनार के दौरान वक्ताओं ने जीएसटी और उपभोक्ता अधिकारों के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से बताया। इसमें बताया गया है कि जागो ग्राहक जागो अभियान उपभोक्ताओं से जीएसटी के तहत अपने अधिकारों के बारे में सतर्क और सूचित रहने का आग्रह करता है। राकेश भारती ने कहा कि वित्त वर्ष 2017-18 से 2019-20 का 31 मार्च, 2025 तक बकाया जीएसटी का भुगतान करने वाले करदाताओं को ब्याज और जुर्माने की छूट का लाभ मिलेगा। बशर्ते कि इसमें धोखाधड़ी या तथ्यों को छिपाने की कोई संलिप्तता न हो। जो इसके निपटान के लिए शानदार मौका है। व्यवसायियों को समय पर जीएसटी रिटर्न दाखिल करने, रिकॉर्ड का सही रखरखाव, सही चालान जारी करने और निरीक्षण और ऑडिट के दौरान अधिकारियों के साथ सहयोग सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया गया। इस मौके पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुरेंद्र समेत व्यापारियों, व्यवसाय मालिकों, उपभोक्ताओं, सीए, लेखाकार और कर अधिकारियों ने भाग लिया।
विज्ञापन