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Kangra News: परागपुर-गरली में बिजली कनेक्शन की जांच शुरू
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नगर एवं ग्राम नियोजन मंडल ने लिया कड़ा संज्ञान
सवांद न्यूज एजेंसी
परागपुर (कांगड़ा)। नगर एवं ग्राम योजना विभाग ने विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) परागपुर-गरली में बिना विभागीय अनुमति के जारी किए गए बिजली कनेक्शनों के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए विस्तृत जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग को मिली हालिया शिकायतों के बाद धर्मशाला स्थित नगर एवं ग्राम नियोजन मंडल कार्यालय ने इस पूरे प्रकरण पर कड़ा संज्ञान लिया है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए सदस्य सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) मनदीप सिंह को निर्देशित किया गया है कि वे कार्यकारी अभियंता हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड देहरा के साथ समन्वय स्थापित कर इस बात की बारीकी से पड़ताल करें कि क्या उक्त विशेष क्षेत्र में टीसीपी विभाग या साडा परागपुर-गरली की पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के बिना बिजली कनेक्शन लगाए गए हैं। यदि जांच के दौरान किसी भी स्तर पर नियमों की अनदेखी पाई जाती है, तो हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 के कड़े प्रावधानों के तहत तत्काल कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विभागीय स्तर पर इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए मंडलीय योजनाकार ने एसडीएम देहरा एवं अध्यक्ष साडा परागपुर-गरली की अध्यक्षता में विशेष कमेटी की बैठक बुलाने पर जोर दिया है।
बैठक का मुख्य उद्देश्य सभी विभागों के साथ समन्वय बिठाना और यह सुनिश्चित करना है कि साडा की औपचारिक स्वीकृति के बिना भविष्य में कोई भी सर्विस कनेक्शन जारी न किया जा सके। यदि अनिवार्य एनओसी के बिना कनेक्शन जारी किए गए हैं, तो अधिनियम के तहत दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। -रशिक शर्मा, मंडलीय योजनाकार, नगर एवं ग्राम नियोजन मंडल कार्यालय धर्मशाला।
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सवांद न्यूज एजेंसी
परागपुर (कांगड़ा)। नगर एवं ग्राम योजना विभाग ने विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) परागपुर-गरली में बिना विभागीय अनुमति के जारी किए गए बिजली कनेक्शनों के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए विस्तृत जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग को मिली हालिया शिकायतों के बाद धर्मशाला स्थित नगर एवं ग्राम नियोजन मंडल कार्यालय ने इस पूरे प्रकरण पर कड़ा संज्ञान लिया है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए सदस्य सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) मनदीप सिंह को निर्देशित किया गया है कि वे कार्यकारी अभियंता हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड देहरा के साथ समन्वय स्थापित कर इस बात की बारीकी से पड़ताल करें कि क्या उक्त विशेष क्षेत्र में टीसीपी विभाग या साडा परागपुर-गरली की पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के बिना बिजली कनेक्शन लगाए गए हैं। यदि जांच के दौरान किसी भी स्तर पर नियमों की अनदेखी पाई जाती है, तो हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 के कड़े प्रावधानों के तहत तत्काल कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विभागीय स्तर पर इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए मंडलीय योजनाकार ने एसडीएम देहरा एवं अध्यक्ष साडा परागपुर-गरली की अध्यक्षता में विशेष कमेटी की बैठक बुलाने पर जोर दिया है।
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बैठक का मुख्य उद्देश्य सभी विभागों के साथ समन्वय बिठाना और यह सुनिश्चित करना है कि साडा की औपचारिक स्वीकृति के बिना भविष्य में कोई भी सर्विस कनेक्शन जारी न किया जा सके। यदि अनिवार्य एनओसी के बिना कनेक्शन जारी किए गए हैं, तो अधिनियम के तहत दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। -रशिक शर्मा, मंडलीय योजनाकार, नगर एवं ग्राम नियोजन मंडल कार्यालय धर्मशाला।
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