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Kangra News: धर्मशाला शहर में पटाखे बेचने के स्थान तय, 28 से पहले करना होगा आवेदन
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धर्मशाला। दिवाली से पहले पटाखे बेचने के लिए धर्मशाला शहर में स्थान निर्धारित कर दिए गए हैं। साथ ही पटाखे बेचने की अनुमति लेने के लिए 28 अक्तूबर से पहले आवेदन करना जरूरी होगा। इसके बाद किसी भी तरह के आवेदन स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। इस बाबत एसडीएम संजीव कुमार ने आदेश जारी किए हैं। धर्मशाला के कचहरी अड्डा, डिपो बाजार, सिविल बाजार और इसके आसपास के क्षेत्रों के लिए मिनी सचिवालय के मुख्य द्वार पर ग्राउंड फ्लोर पार्किंग में पटाखे बेचने के लिए स्थान निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही मुख्य बाजार कोतवाली, कैंट रोड, ब्रिज लाल रोड, गुरुद्वारा रोड, खनियारा रोड, ओल्ड चड़ी रोड, खड़ा डंडा रोड और इसके आसपास के क्षेत्रों के लिए कोतवाली के रामलीला मंच और ग्राउंड समीप फव्वारा चौक कोतवाली बाजार में स्थान निर्धारित किया गया है।
मैक्लोडगंज और इसके आसपास के क्षेत्रों के लिए भागसूनाग रोड पर सब्जी मंडी का ओपन प्लेस निर्धारित किया गया है। दाड़ी और इसके आसपास के क्षेत्रों के लिए दाड़ी मेला ग्राउंड का स्थान पटाखों को बेचने के लिए निर्धारित किया गया है। एसडीएम ने बताया कि उपमंडल धर्मशाला के पंचायत क्षेत्रों में भी केवल खुले क्षेत्र में की पटाखे बेचने की अनुमति होगी। पटाखों की बिक्री के लिए सुबह आठ से रात आठ बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। निर्धारित स्थानों के अलावा कहीं भी पटाखे बेचने की इजाजत नहीं दी जाएगी और नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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मैक्लोडगंज और इसके आसपास के क्षेत्रों के लिए भागसूनाग रोड पर सब्जी मंडी का ओपन प्लेस निर्धारित किया गया है। दाड़ी और इसके आसपास के क्षेत्रों के लिए दाड़ी मेला ग्राउंड का स्थान पटाखों को बेचने के लिए निर्धारित किया गया है। एसडीएम ने बताया कि उपमंडल धर्मशाला के पंचायत क्षेत्रों में भी केवल खुले क्षेत्र में की पटाखे बेचने की अनुमति होगी। पटाखों की बिक्री के लिए सुबह आठ से रात आठ बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। निर्धारित स्थानों के अलावा कहीं भी पटाखे बेचने की इजाजत नहीं दी जाएगी और नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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