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चुनाव खर्च का भी देना पड़ेगा हिसाब-किताब

Tue, 12 Jan 2016 05:26 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, कांगड़ा
ब्यूरो/अमर उजाला, कांगड़ा Updated Tue, 12 Jan 2016 05:26 PM IST
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नूरपुर (कांगड़ा)। नगर निकाय चुनाव में शहरी मतदाताओं को रिझाने के लिए पोस्टरों, बैनरों, होर्डिंग्स और अन्य चुनाव प्रचार सामग्री पर किए गए खर्च का सभी प्रत्याशियों को चुनाव परिणाम घोषित होने के एक माह के अंदर पूरा ब्योरा जमा करवाना होगा। ऐसा न करने वाले प्रत्याशी को निर्वाचन आयोग अयोग्य भी घोषित कर सकता है।

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चुनाव आयोग की ओर से चुनाव खर्च को लेकर जारी किए गए दिशा-निर्देश की अवहेलना नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों समेत अन्य प्रत्याशियों को आफत में डाल सकती है। दरअसल, हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट 1994 की धारा 16 (1) (डीडी) के तहत निर्धारित समयावधि के अंदर चुनाव खर्च का ब्योरा न देने वाले प्रत्याशी को डिस क्वालीफाई भी किया जा सकता है। इसके चलते चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को प्रारूप 44 पर प्रतिदिन चुनाव से संबंधित खर्चे का हिसाब रखना जरूरी होता है।
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साथ ही इसे सप्ताह में एक बार निर्वाचन अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित करवाना होता है। चुनाव परिणाम के 30 दिन के अंदर निर्धारित प्रारूप पर खर्च का सही ब्योरा प्राधिकृत अधिकारी यानी निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रावधान है। हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट 1994 की धारा 17 ए के तहत नगर निकाय का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए 75 हजार रुपये तक के चुनाव खर्च की सीमा तय की गई है। इसी एक्ट की धारा 304-डी के तहत प्रिंटिंग प्रेस में छपने वाले पंप्लेट और पोस्टर इत्यादि की जानकारी देना भी अनिवार्य है। इसके अलावा प्रेस मालिकों को भी प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार सामग्री पर किए जाने वाले खर्च का सही ब्योरा रखना जरूरी है। अब जबकि नगर निकाय के चुनाव संपन्न हो चुके हैं तो ऐसे में प्रत्याशियों को भी अपने घोषणा पत्र (शपथ पत्र) के साथ निर्धारित प्रारूप को भरकर एक माह के अंदर निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जमा करवाना होगा। उधर, निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम नूरपुर राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि इस बार नगर परिषद में पार्षद पद के उम्मीदवार 75 हजार रुपये और जिप सदस्य पद के प्रत्याशी एक लाख रुपये तक चुनाव खर्च की सीमा तय की गई है। सभी प्रत्याशियों को शपथ पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप पर चुनाव खर्च का पूरा ब्योरा परिणाम घोषित होने के एक माह के अंदर एसडीएम कार्यालय (निर्वाचन अधिकारी) में जमा करवाना होगा।

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