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Kangra News: 12.80 लाख की रिकवरी देने के बाद पंजाब की बस को रिलीज करने के आदेश
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धर्मशाला। मोटर वाहन अधिनियम के दो मामलों में जब्त पंजाब रोडवेज की दो बसों में से एक बस को बुधवार को न्यायालय के आदेश पर छोड़ दिया गया है। जबकि दूसरी बस अभी तक जब्त ही रहेगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव बाली धर्मशाला की अदालत ने पंजाब रोडवेज की बस को रिलीज करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत दिए गए। वर्ष 2013 में एमवी एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज था। इसके बाद ये मामला निष्पादन याचिका तक पहुंच गया।
कोर्ट के बार-बार सम्मन और अनुस्मारक के बाद भी कोई संज्ञान न लेने पर गत दिवस कोर्ट की ओर से पंजाब सरकार से लाखों रुपये की रिकवरी करने के लिए उनकी बस को बांड करने के आदेश दिए गए थे। अदालत ने इस मामले में बुधवार को 12,81,385 रुपये की रिकवरी के बाद बस को रिलीज करने के आदेश दिए गए हैं। यह बस कोर्ट परिसर में खड़ी है। वहीं, पुलिस थाना धर्मशाला के समीप खड़ी पंजाब रोडवेज की दूसरी बस अभी तक जब्त है। मुआवजा राशि के भुगतान के बाद ही इस बस को रिलीज किया जाएगा।
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कोर्ट के बार-बार सम्मन और अनुस्मारक के बाद भी कोई संज्ञान न लेने पर गत दिवस कोर्ट की ओर से पंजाब सरकार से लाखों रुपये की रिकवरी करने के लिए उनकी बस को बांड करने के आदेश दिए गए थे। अदालत ने इस मामले में बुधवार को 12,81,385 रुपये की रिकवरी के बाद बस को रिलीज करने के आदेश दिए गए हैं। यह बस कोर्ट परिसर में खड़ी है। वहीं, पुलिस थाना धर्मशाला के समीप खड़ी पंजाब रोडवेज की दूसरी बस अभी तक जब्त है। मुआवजा राशि के भुगतान के बाद ही इस बस को रिलीज किया जाएगा।
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