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Kangra News: दराट से हमला करने के दोषी को एक साल कैद

Sat, 01 Feb 2025 01:06 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Sat, 01 Feb 2025 01:06 AM IST
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One year imprisonment for the person accused of attacking with a knife
धर्मशाला। दराट से हमला करने के दोषी को जवाली स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शशिकांत की अदालत ने एक साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 20,000 रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार 22 जून, 2012 को जवाली के घाड़जरोट निवासी मुंशी राम ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि सायं करीब 3:00 बजे, जब वह अपने घर पर मौजूद था तो गांव का ही निवासी बलकार सिंह शराब के नशे में धुत होकर आया।
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इस दौरान बलकार सिंह ने गालियां निकालीं और दराट से उनकी टांग पर प्रहार किया। इसमें वह घायल हो गया। शिकायत पर पुलिस थाना जवाली में बलकार सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 451, 323, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज हुआ था। जवाली स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शशिकांत की अदालत में चली मामले की सुनवाई में अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार दिया गया। संवाद
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