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Kangra News: राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को, सहमति से निपटेंगे लंबित केस
Sat, 08 Aug 2026 05:54 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Sat, 08 Aug 2026 05:54 AM IST
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धर्मशाला। कांगड़ा जिले के सभी जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लेगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली और हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के निर्देशों पर इसमें राजीनामे योग्य मामलों का मौके पर निपटारा होगा।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा के अध्यक्ष चिराग भानु सिंह ने बताया कि लोक अदालत में बैंक ऋण, श्रम विवाद, बिजली-पानी बिल, वैवाहिक विवाद के मामलों पर सुनवाई होगी। इसके अलावा चेक बाउंस, प्री-लिटिगेशन (पूर्व मुकदमेबाजी) और अदालतों में लंबित मामलों का आपसी सहमति से समाधान किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मामला कोर्ट में जाने से पहले ही समझौता करना चाहता है, तो वह संबंधित न्यायालय में आवेदन दे सकता है। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा और संबंधित उपमंडलीय विधिक सेवा समितियों के कार्यालयों से संपर्क किया जा सकता है।
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इच्छुक लोग नालसा की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन शिकायत भेजने के साथ टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी संपर्क कर सकते हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आम जनता से 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने और विवादों का जल्द निपटारा कराने की अपील की है।
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा के अध्यक्ष चिराग भानु सिंह ने बताया कि लोक अदालत में बैंक ऋण, श्रम विवाद, बिजली-पानी बिल, वैवाहिक विवाद के मामलों पर सुनवाई होगी। इसके अलावा चेक बाउंस, प्री-लिटिगेशन (पूर्व मुकदमेबाजी) और अदालतों में लंबित मामलों का आपसी सहमति से समाधान किया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मामला कोर्ट में जाने से पहले ही समझौता करना चाहता है, तो वह संबंधित न्यायालय में आवेदन दे सकता है। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा और संबंधित उपमंडलीय विधिक सेवा समितियों के कार्यालयों से संपर्क किया जा सकता है।
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इच्छुक लोग नालसा की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन शिकायत भेजने के साथ टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी संपर्क कर सकते हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आम जनता से 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने और विवादों का जल्द निपटारा कराने की अपील की है।