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Kangra News: यौन शोषण मामले में मेडिकल स्टोर संचालक की जमानत याचिका खारिज
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दुकान संचालक पर दवा लेने आई महिला के यौन शोषण का है आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मशाला। ज्वालाजी क्षेत्र में महिला के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार नादौन निवासी 59 वर्षीय मेडिकल स्टोर संचालक को अदालत से राहत नहीं मिली। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सपना पांडे की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत के अनुसार, मामले में प्रथम दृष्टया आरोप बनते हैं और जांच अभी शुरुआती चरण में है।
पुलिस के अनुसार, कांगड़ा जिले की महिला ने नौ अक्तूबर को ज्वालाजी पुलिस थाना में शिकायत दी थी। महिला का आरोप है कि वह वर्ष 2021-22 में गठिया की दवा लेने आरोपी की दुकान पर गई थी। इसके बाद आरोपी उससे फोन पर संपर्क करने लगा। आरोप है कि वर्ष 2022 से 2024 के बीच आरोपी उसे ज्वालाजी के एक होटल में कई बार ले गया, जहां नशीला पदार्थ देने के बाद उसका यौन शोषण किया गया। महिला ने आरोपी पर शादी करने, उसके बच्चों की देखभाल करने और घर बनाकर देने का भरोसा दिलाने का भी आरोप लगाया है।
शिकायत के अनुसार, मार्च 2026 में महिला ने आरोपी के खिलाफ शिकायत करने की बात कही तो उसने उसके बैंक खाते में आठ हजार रुपये भेजकर चुप रहने को कहा। हालांकि बाद में महिला ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया।
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आरोपी ने ये दिया तर्क
जमानत याचिका में आरोपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसकी उम्र 59 वर्ष है, वह नादौन में छोटी मेडिकल दुकान चलाता है और परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। उसने गिरफ्तारी की प्रक्रिया और शिकायत में देरी पर भी सवाल उठाए। अदालत ने पाया कि मामले की जांच जारी है और आरोप पत्र अभी तैयार नहीं हुआ है। ऐसे में इस स्तर पर जमानत देने का आधार नहीं बनता। इसके बाद अदालत ने आरोपी की याचिका खारिज कर दी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मशाला। ज्वालाजी क्षेत्र में महिला के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार नादौन निवासी 59 वर्षीय मेडिकल स्टोर संचालक को अदालत से राहत नहीं मिली। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सपना पांडे की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत के अनुसार, मामले में प्रथम दृष्टया आरोप बनते हैं और जांच अभी शुरुआती चरण में है।
पुलिस के अनुसार, कांगड़ा जिले की महिला ने नौ अक्तूबर को ज्वालाजी पुलिस थाना में शिकायत दी थी। महिला का आरोप है कि वह वर्ष 2021-22 में गठिया की दवा लेने आरोपी की दुकान पर गई थी। इसके बाद आरोपी उससे फोन पर संपर्क करने लगा। आरोप है कि वर्ष 2022 से 2024 के बीच आरोपी उसे ज्वालाजी के एक होटल में कई बार ले गया, जहां नशीला पदार्थ देने के बाद उसका यौन शोषण किया गया। महिला ने आरोपी पर शादी करने, उसके बच्चों की देखभाल करने और घर बनाकर देने का भरोसा दिलाने का भी आरोप लगाया है।
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शिकायत के अनुसार, मार्च 2026 में महिला ने आरोपी के खिलाफ शिकायत करने की बात कही तो उसने उसके बैंक खाते में आठ हजार रुपये भेजकर चुप रहने को कहा। हालांकि बाद में महिला ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया।
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आरोपी ने ये दिया तर्क
जमानत याचिका में आरोपी ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसकी उम्र 59 वर्ष है, वह नादौन में छोटी मेडिकल दुकान चलाता है और परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। उसने गिरफ्तारी की प्रक्रिया और शिकायत में देरी पर भी सवाल उठाए। अदालत ने पाया कि मामले की जांच जारी है और आरोप पत्र अभी तैयार नहीं हुआ है। ऐसे में इस स्तर पर जमानत देने का आधार नहीं बनता। इसके बाद अदालत ने आरोपी की याचिका खारिज कर दी।