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Kangra News: प्रशिक्षु से छेड़छाड़ पर चिकित्सा अधिकारी को 14 महीने की जेल

Sat, 06 Jan 2024 01:01 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 06 Jan 2024 01:01 AM IST
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Medical officer gets 14 months jail for molesting trainee
धर्मशाला। मेडिकल काॅलेज की प्रशिक्षु छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी चिकित्सा अधिकारी को अदालत ने 14 माह कैद की सजा सुनाई है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शुभांगी जोशी की अदालत ने दोषी को कारावास के अलावा एक हजार रुपये जुर्माना भी ठोंका है। पुलिस थाना कांगड़ा में 17 जनवरी 2008 को एक मेडिकल काॅलेज की प्रशिक्षु छात्रा ने संस्थान के प्रधानाचार्य के माध्यम से अस्पताल में कार्यरत चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरएस यादव के खिलाफ छेड़छाड़ करने की शिकायत की थी। छात्रा की शिकायत के आधार पर पुलिस थाना कांगड़ा में चिकित्सक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
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अपनी शिकायत में प्रशिक्षु छात्रा ने आरोप लगाए थे कि आरोपी ने उसे कमरे में बुलाया। इसके बाद उसने कमरे की बिजली और दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद वह उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। किसी तरह वह कमरे का दरवाजा खोल कर वहां से बाहर आ गई। इसके बाद उसने इस संदर्भ में संस्थान के प्रधानाचार्य ने बताया और पुलिस थाना कांगड़ा में मामला दर्ज किया गया। इसके बाद दोष सिद्ध होने के बाद सजा सुनाई गई है।
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गुरु और शिष्य के रिश्ते में विश्वास को भंग किया
इस केस की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी श्वेता और रितिका पत्रवाल ने की। रितिका पत्रवाल ने अदालत में कहा कि आरोपी ने गुरु और शिष्य के रिश्ते के विश्वास को भंग किया है। साथ ही कहा कि इससे समाज में गलत संदेश भी गया है, जिसकी वजह से बहुत से लड़कियों को पढ़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस केस में सरकार की ओर से कुल 11 गवाहों को पेश किया गया।
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