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Kangra News: चिट्टा तस्करी के मामले में दोषी को पांच वर्ष का कठोर कारावास
Wed, 29 Oct 2025 06:34 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Wed, 29 Oct 2025 06:34 AM IST
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धर्मशाला। चिट्टा आरोपी को दोष सिद्ध होने पर अदालत ने दोषी को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा। विशेष न्यायालय (वक्फ ऑफ ट्रिब्यूनल) धर्मशाला के न्यायाधीश जसवंत सिंह ने यह सजा सुमित कुमार निवासी दाड़ी, तहसील धर्मशाला को सुनाई है।
पुलिस थाना नूरपुर में 9 अप्रैल 2021 को सुमित कुमार के खिलाफ एनडीपीएस सहित मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार नौ अप्रैल को शाम लगभग 7:30 बजे मैन बैरियर कंडवाल पर ट्रैफिक चेकिंग के दौरान टैक्सी को जांच के लिए रोका था। जांच के दौरान कार के डैशबोर्ड से एक पॉलीथिन की पुड़िया गाडी के फर्श पर गिरी, जिसमें से 6.17 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद किया गया।
पूछताछ के दौरान सुमित कुमार कार के दस्तावेज भी मौके पर प्रस्तुत नहीं कर पाया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर पाया कि बरामद नशे की जिम्मेदारी ड्राइवर सुमित कुमार पर सिद्ध होती है। इस मामले में 10 गवाहों को पेश किया गया। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी संजीव राणा ने की।
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पुलिस थाना नूरपुर में 9 अप्रैल 2021 को सुमित कुमार के खिलाफ एनडीपीएस सहित मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार नौ अप्रैल को शाम लगभग 7:30 बजे मैन बैरियर कंडवाल पर ट्रैफिक चेकिंग के दौरान टैक्सी को जांच के लिए रोका था। जांच के दौरान कार के डैशबोर्ड से एक पॉलीथिन की पुड़िया गाडी के फर्श पर गिरी, जिसमें से 6.17 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद किया गया।
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पूछताछ के दौरान सुमित कुमार कार के दस्तावेज भी मौके पर प्रस्तुत नहीं कर पाया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर पाया कि बरामद नशे की जिम्मेदारी ड्राइवर सुमित कुमार पर सिद्ध होती है। इस मामले में 10 गवाहों को पेश किया गया। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी संजीव राणा ने की।
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