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दुराचार के आरोपी ताया को सात साल की सजा

Sat, 21 Nov 2015 11:18 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, धर्मशाला।
ब्यूरो/ अमर उजाला, धर्मशाला। Updated Sat, 21 Nov 2015 11:18 PM IST
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court imprisonment in rape case.

नाबालिग मंदबुद्धि लड़की के साथ दुराचार करने वाले आरोपी ताया को आरोप सिद्ध होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव बाली  की अदालत ने 7 साल के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने सहित आईपीसी की धारा 452 के तहत 2 साल का कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुुनाई है।

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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता जिला न्यायवादी विपुल शर्मा और उपजिला न्यायवादी संदीप अगिनहोत्री ने बताया कि 7 नवंबर 2012 को इंदौरा पुलिस थाने में पीड़िता की मां ने इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई थी।
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पीड़िता की मां ने अपनी शिकायत में कहा बताया था कि उसकी 17 वर्षीय बेटी के साथ उसके ताया ने दुराचार किया गया। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि जब उसके पति सुबह दिहाड़ी लगाने गए तो करीब 1 बजे उसके देवर ने उसे बताया कि उसकी बेटी के साथ उसके ताया बलदेव उर्फ देव ने दुराचार किया है।
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पीड़िता की मां ने बताया कि जब वह घर पर पहुंची तो उसकी बेटी ने बताया कि उसके ताऊ ने उसके साथ मारपीट की और उसके साथ बलात्कार किया।

इसकी सूचना पंचायत प्रधान को दी और पुलिस थाना इंदौरा में इस बाबत मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी ताऊ बलदेव उर्फ देव के खिलाफ भादंसं की धारा 376 और 452 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन की गई।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विपुल शर्मा ने बताया कि इस मामले में कुल 21 गवाह कोर्ट में पेश किए गए। उन्होंने बताया कि यह दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

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