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Kangra News: उपभोक्ता को नौ फीसदी ब्याज सहित 25,000 रुपये लौटाने के आदेश

Wed, 30 Nov 2022 06:00 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Nov 2022 06:00 AM IST
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court decision
धर्मशाला। उपभोक्ता आयोग ने यूनाइटेड सर्विस लिमिटेड को 25 हजार रुपये नौ प्रतिशत ब्याज सहित देने का फैसला सुनाया है। यह फैसला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा, सदस्य नारायण ठाकुर और आरती सूद की खंडपीठ ने सुनाया है।
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जानकारी अनुसार शिकायतकर्ता अश्वनी कुमार पुत्र केसरी लाल निवासी मरूं तहसील धीरा ने जुलाई 2019 में गाड़ी में कुछ समस्या महसूस की। उसने गाड़ी को मरम्मत के लिए वर्कशाला में छोड़ दिया। उसे 40 दिन के बाद गाड़ी वापस दी गई। इस दौरान मरम्मत की राशि लगभग 25,364 रुपये अदा की गई, लेकिन मरम्मत के एक माह बाद ही गाड़ी में दिक्कत आ गई और गाड़ी को उन्होंने दोबारा मरम्मत के लिए वर्कशाला में छोड़ा, जहां दोबारा से 1,598 का शुल्क लिया गया। बावजूद इसके गाड़ी के इंजन में आ रही दिक्कत ठीक नहीं हुई, जिसके चलते शिकायतकर्ता को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं उपभोक्ता आयोग ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए यूनाइटेड सर्विस महिंद्रा फर्स्ट च्वाइस सर्विसेज फ्रेंचाइजी लिमिटेड को शिकायतकर्ता को 25,000 रुपये नौ फीसदी ब्याज सहित अदा करने और 7,500 रुपये शिकायत खर्च के देने के आदेश दिए।
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