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शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे बाजार, ढाबों को रात 10 बजे तक छूट
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धर्मशाला। कोविड-19 से निपटने के लिए जिला दंडाधिकारी डॉ. निपुण जिंदल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जिले में सभी बाजारों को शाम सात से लेकर सुबह पांच बजे तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। ढाबों को रात दस बजे तक खुले रखने की छूट मिली हैं, जबकि मेडिसन की दुकानें 24 घंटे खुली रह सकती हैं। इसके जिला में रविवार को सभी बाजार बंद रखने के भी आदेश जारी किए गए हैं।
जिला दंडाधिकारी ने सभी शैक्षणिक संस्थानों, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, बहुतकनीकी संस्थानों, आईटीआई, कोचिंग संस्थानों, आवासीय विद्यालयों को 26 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना के साथ नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज खुले रहेंगे। सभी सरकारी कार्यालयों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्थानीय निकाय व स्वायत्त संस्थाओं में फाइव डे वीक की व्यवस्था लागू की गई है।
इसके अतिरिक्त कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारी ही क्रमवार आएंगे, जबकि आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों में ये बंदिशें लागू नहीं होंगी। आदेश के अनुसार लंगर, धाम, सामूहिक किचन पर पूर्णतया रोक रहेगी। खेल, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के लिए इंडोर में 50 फीसदी क्षमता के साथ अधिकतम सौ लोगों की मौजूदगी व आउटडोर में क्षमता के 50 फीसदी या अधिकतम 300 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति रहेगी। इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक कांगड़ा, सभी उपमंडलाधिकारियों, कार्यकारी दंडाधिकारी, विकास खंड अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है, आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने आदेश जारी किए गए हैं।
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जिला दंडाधिकारी ने सभी शैक्षणिक संस्थानों, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, बहुतकनीकी संस्थानों, आईटीआई, कोचिंग संस्थानों, आवासीय विद्यालयों को 26 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना के साथ नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज खुले रहेंगे। सभी सरकारी कार्यालयों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्थानीय निकाय व स्वायत्त संस्थाओं में फाइव डे वीक की व्यवस्था लागू की गई है।
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इसके अतिरिक्त कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारी ही क्रमवार आएंगे, जबकि आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों में ये बंदिशें लागू नहीं होंगी। आदेश के अनुसार लंगर, धाम, सामूहिक किचन पर पूर्णतया रोक रहेगी। खेल, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के लिए इंडोर में 50 फीसदी क्षमता के साथ अधिकतम सौ लोगों की मौजूदगी व आउटडोर में क्षमता के 50 फीसदी या अधिकतम 300 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति रहेगी। इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक कांगड़ा, सभी उपमंडलाधिकारियों, कार्यकारी दंडाधिकारी, विकास खंड अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है, आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने आदेश जारी किए गए हैं।
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