फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Kangra News ›   Compensation must be paid for land acquired for a road 25 years ago.

Kangra News: 25 साल पहले सड़क के लिए ली जमीन का मुआवजा देना होगा

Thu, 29 Oct 2026 11:47 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 29 Oct 2026 11:47 PM IST
विज्ञापन
Compensation must be paid for land acquired for a road 25 years ago.
मंडी। सिविल जज कोर्ट नंबर-दो सरकाघाट ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को निजी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। यह आदेश सड़क निर्माण में इस्तेमाल की गई भूमि के संबंध में चुन्नी लाल और अन्य की याचिका पर दिया गया है। अदालत ने खसरा नंबर 1357/1 और 1370/1 की भूमि के अधिग्रहण के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा जारी की।
विज्ञापन

बद्दू थौर निवासी चुन्नी लाल और पांच अन्य ने अदालत को बताया कि नबाही-चम्याणु-जुकैण-मतेहड़ी-गोपालपुर सड़क में उनकी भूमि का उपयोग हुआ। वर्ष 1998 में 10 जून को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी हुई थी। हालांकि, मुआवजा देने के लिए अंतिम निर्णय पारित नहीं किया गया। बार-बार आग्रह के बावजूद कार्रवाई न होने पर उन्हें अदालत आना पड़ा। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड और भूमि की निशानदेही रिपोर्ट से भूमि का सड़क में शामिल होना साबित हुआ। पीडब्ल्यूडी के कनिष्ठ अभियंता ने भी अधिग्रहण अधिसूचना जारी होने पर प्रक्रिया पूरी न होने की बात मानी। विभाग ने अधिग्रहण कार्रवाई पूरी करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई।
विज्ञापन

अदालत ने माना कि निजी भूमि का सड़क निर्माण में उपयोग होने पर अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है। यह भूमि मालिकों को नियमानुसार लाभ सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। अदालत ने दोनों खसरा नंबरों की भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। इस मामले में दोनों पक्षों को अपने-अपने खर्च वहन करने होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed