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Kangra News: यात्रा के दिन कर दी बुकिंग रद्द, अब उपभोक्ता को देना होगा 10 हजार रुपये का मुआवजा

Fri, 02 May 2025 01:17 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा Updated Fri, 02 May 2025 01:17 AM IST
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Booking canceled on the day of travel, now consumer will have to pay compensation of Rs 10 thousand
दोबारा यात्री से टिकट बुकिंग को ली गई अतिरिक्त राशि भी करनी होगी वापस
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संवाद न्यूज एजेंसी
धर्मशाला। ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म पर टिकट बुकिंग करने और यात्रा के दिन उसे रद्द करने के साथ दोबारा बुकिंग करवाने पर अतिरिक्त राशि लेने पर रेडबस और राम दलाल ट्रेवल एजेंसी को उपभोक्ता को 10 हजार रुपये मुआवजा देना होगा।
इसके साथ ही ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म को यात्री से ली गई अतिरिक्त राशि वापस करने के साथ ही मुकद्दमा फीस 10 हजार रुपये का भी भुगतान करना होगा। साथ ही भविष्य में यात्रियों को इस तरह की परेशानी न हो, इसके उपाय के बारे में भी हल्फनामा देना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
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फोरम के समक्ष तरुण कुमार चौरसिया निवासी अपर बड़ोल, दाड़ी तहसील धर्मशाला ने इस बारे में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में उन्होंने कहा था कि मेक माय ट्रिप के माध्यम से उन्होंने रेडबस ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म से पांच जून 2024 को नौ जून 2024 के लिए दिल्ली के लिए दो सीटें राम दलाल वोल्वो बस में बुक करवाई थीं। इसके बाद उन्हें टिकट रद्द किए जाने की ईमेल यात्रा के दिन नौ जून को मिली।
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आखिरी समय में टिकट रद्द होने और अन्य कोई विकल्प न होने पर उन्होंने दोबारा रेडबस पर ही टिकट बुक करवाई और इस दौरान मूल टिकट दाम से उनसे 40 फीसदी अधिक 1,336 रुपये लिए गए। फोरम ने सभी तथ्यों को जांचने के बाद अपना फैसला सुनाया।
फोरम ने रेडबस और सहायक ट्रेवल एजेंसी को शिकायतकर्ता को 1,336 रुपये की राशि वापस करने के साथ विपक्षी पक्षों को संयुक्त रूप से अथवा अलग-अलग 10 हजार रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए। न्यायालयी शुल्क 10 हजार भी देने के आदेश दिए। साथ ही रेडबस को आयोग के समक्ष एक हलफनामा दायर करने के आदेश दिए, जिसमें ऑपरेटर की ओर से यात्रा रद्द करने के समय भविष्य में उनकी ओर से अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में बताना होगा।

यह हलफनामा 30 जून 2025 तक आयोग के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर जिला उपभोक्ता कानूनी सहायता कोष कांगड़ा में 20 हजार रुपये जमा करवाने होंगे।
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