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Kangra News: धर्मशाला में मिलेगा योल छावनी से बाहर हुए सिविल क्षेत्र का जन्म-मृत्यु रिकॉर्ड
Thu, 31 Jul 2025 06:13 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Thu, 31 Jul 2025 06:13 AM IST
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धर्मशाला। योल छावनी से सिविल (नागरिक) क्षेत्र बनने के बाद लोगों के जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र अब जिला चिकित्सा अधिकारी कार्यालय धर्मशाला में ही मिलेंगे। योल छावनी का पूरा रिकॉर्ड अब स्वास्थ्य विभाग के पास आ गया है। धर्मशाला स्थित सीएमओ कार्यालय के जन्म-मृत्यु रिकॉर्ड कार्यालय में इसको रखा गया है। वहीं इसके लिए अलग व्यवस्था भी गई है ताकि योल छावनी से बाहर हुए सिविल क्षेत्र के लोगों को रिकॉर्ड लेने में किसी प्रकार की समस्या न हो। जानकारी के अनुसार रक्षा संपदा विभाग के पश्चिमी कमान चंडीगढ़ के संयुक्त निदेशक की ओर 19 जनवरी 2023 में योल छावनी से सिविल क्षेत्र को बाहर करने का पत्र जारी किया था जिसके बाद यहां के सिविल क्षेत्र को साथ लगती पंचायतों में मर्ज किया गया है। वहीं लोगों को अपने अन्य कार्य के लिए पंचायत कार्यालय से संपर्क करना पड़ रहा है।
सीएमओ कार्यालय धर्मशाला में योल छावनी से बाहर हुए सिविल क्षेत्र के लोगों को जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड लेने के लिए आवेदन करना होगा जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर उन्हें प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसके लिए लोगों को अन्य क्षेत्रों का रिकॉर्ड लेने के लिए फार्म भरना होगा। वहीं दस रुपये तक मामूली फीस भी जमा करवानी होगी।
जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश कुमार सूद ने कहा कि सीएमओ कार्यालय में योल छावनी का जन्म और मृत्यु का पुराना रिकॉर्ड लाया गया है। अब योल छावनी से बाहर हुए सिविल क्षेत्र के लोग सीएमओ कार्यालय में आवेदन कर यह रिकॉर्ड ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें सही जानकारी के साथ फार्म भरकर जमा करवाना होगा।
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सीएमओ कार्यालय धर्मशाला में योल छावनी से बाहर हुए सिविल क्षेत्र के लोगों को जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड लेने के लिए आवेदन करना होगा जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर उन्हें प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसके लिए लोगों को अन्य क्षेत्रों का रिकॉर्ड लेने के लिए फार्म भरना होगा। वहीं दस रुपये तक मामूली फीस भी जमा करवानी होगी।
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जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश कुमार सूद ने कहा कि सीएमओ कार्यालय में योल छावनी का जन्म और मृत्यु का पुराना रिकॉर्ड लाया गया है। अब योल छावनी से बाहर हुए सिविल क्षेत्र के लोग सीएमओ कार्यालय में आवेदन कर यह रिकॉर्ड ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें सही जानकारी के साथ फार्म भरकर जमा करवाना होगा।
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