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Kangra News: डीएलएड कोर्स की मनमानी फीस वसूली तो होगी कार्रवाई
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धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2025-27 के लिए डीएलएड पाठ्यक्रम में संबद्धता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों को सख्त चेतावनी जारी की है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई संस्थान मनमाने ढंग से फीस वसूलता है या बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदंडों का उल्लंघन करता है तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है।
बोर्ड के सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि अध्यक्ष हेमराज बैरवा ने बोर्ड अधिनियम के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित संस्थानों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अनियमितता या विद्यार्थियों के शोषण पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की तरह इस बार भी स्कूल शिक्षा बोर्ड डीएलएड पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित कर रहा है।
परीक्षा के आधार पर छात्रों को एनसीटीई द्वारा निर्धारित सीटों के अनुसार मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों में प्रवेश दिया जाएगा। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि यदि कोई संस्थान निर्धारित पाठ्यक्रम न पढ़ाता है, निर्धारित समय पर संस्थान नहीं खोलता या निर्धारित से अधिक फीस वसूलता है, तो उसकी मान्यता को रद्द करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
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बोर्ड के सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि अध्यक्ष हेमराज बैरवा ने बोर्ड अधिनियम के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित संस्थानों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अनियमितता या विद्यार्थियों के शोषण पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की तरह इस बार भी स्कूल शिक्षा बोर्ड डीएलएड पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित कर रहा है।
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परीक्षा के आधार पर छात्रों को एनसीटीई द्वारा निर्धारित सीटों के अनुसार मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों में प्रवेश दिया जाएगा। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि यदि कोई संस्थान निर्धारित पाठ्यक्रम न पढ़ाता है, निर्धारित समय पर संस्थान नहीं खोलता या निर्धारित से अधिक फीस वसूलता है, तो उसकी मान्यता को रद्द करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
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