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जेओए आईटी भर्ती में कोर्ट के आदेशों की न हो अनदेखी

Thu, 20 Sep 2018 11:34 PM IST
Updated Thu, 20 Sep 2018 11:34 PM IST
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जेओए आईटी भर्ती में कोर्ट के आदेशों की न हो अनदेखी
जेओए आईटी भर्ती में न हो कोर्ट के आदेशों की अनदेखी
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संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार
अमर उजाला ब्यूरो
रक्कड़ (कांगड़ा)। जेओए संघर्ष संघ हिमाचल प्रदेश ने पोस्ट कोड-556 (जेओए आईटी) में उच्च न्यायालय से आरएंडपी नियमों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया करने की बात कही है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से कोर्ट के आदेशों का पालन कर भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड को आदेश देने की अपील की है।

अभ्यर्थियों का आरोप है कि सचिवालय में कार्यरत कुछ अधिकारी अपने चहेतों और सगे संबंधियों जो कोर्ट के आदेशों के बाद बाहर होने के कगार पर हैं, उन्हें इन रिक्तियों में समायोजित करने के फेर में पोस्ट कोड-556 की भर्ती के लिए सरकार को गुमराह कर रहे हैं। अभ्यर्थियों राहुल, सुशील कटोच, वीरेंद्र, रीना, पैरेज, हरिचंद, सुरिंद्र, महिंद्र, ललिता, पवन, संजय, अभिमन्यु, प्रवीण, पंकज और अन्यों ने सरकार से मांग की है कि इस भर्ती प्रक्रिया को यथाशीघ्र उच्च न्यायालय केे आदेशानुसार भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत संपन्न करवाया जाए, ताकि वर्षों से परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों को न्याय मिल सके। ज्ञात रहे कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने चुनाव नजदीक आता देख सितंबर 2017 में जेओए आईटी (पोस्ट कोड-447) की भर्ती के दौरान भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को दरकिनार कर मात्र एक स्पष्टीकरण के आधार पर अपात्र और चहेतों को इन पोस्टों पर नियुक्त किया था। इस दौरान कई अभ्यर्थियों ने ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय में याचिकाएं दर्ज कर सरकार के आदेशों पर कार्मिक विभाग के अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड को जारी किए गए स्पष्टीकरण को निरस्त करने के लिए न्याय की गुहार लगाई थी। इस पर उच्च न्यायालय की डबल बैंच ने अगस्त 2018 में इस भर्ती के लिए जारी किए गए स्पष्टीकरण को निरस्त कर भर्ती नियमों के अनुसार इस भर्ती को संपन्न करने के आदेश जारी किए थे।
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