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परागपुर में टीसीपी एक्ट की टेंशन में लोग

Wed, 14 Mar 2018 10:44 PM IST
Updated Wed, 14 Mar 2018 10:44 PM IST
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परागपुर में टीसीपी एक्ट की टेंशन में लोग
लोगों को नहीं पता, क्या है टीसीपी एक्ट
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जानकारी के अभाव में परागपुर के लोग परेशान
परागपुर (कांगड़ा)। स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (साडा) गरली परागपुर में लोगों को टीसीपी एक्ट की सही जानकारी नहीं मिल रही है। इसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग धर्मशाला के सहायक मंडलीय योजनाकार पंचायत प्रधानों को टीसीपी एक्ट की जानकारी देने के लिए शिविर आयोजित कर चुके हैं। लेकिन उसमें क्षेत्र के लोगों को और मीडिया को न बुलाए जाने के चलते एक्ट में दी गई छूट की जानकारी से लोग अवगत नहीं हो सके। विभाग ने साडा क्षेत्र में एनओसी देने के लिए टीसीपी एक्ट को लचीला बनाया है। लेकिन सही जानकारी से पंचायतें अवगत नहीं हैं। इससे दयाल (नैहरणपुखर), हार, नलेटी, धजाग, अप्पर परागपुर, बणी, गरली, कलोहा पंचायतों के लोगों को बिना एक्ट की जानकारी के भूमि खरीद-फरोख्त एवं निर्माण कार्य करवाने को लेकर गुमराह होना पड़ रहा है। परागपुर में प्रत्येक सप्ताह विभाग का एक कर्मचारी ब्लॉक कार्यालय परागपुर में आकर लोगों की समस्याएं सुनता था। एनओसी संबंधी कार्यवाही को भी पूरा करवाता था। लेकिन कई दिन से उसने भी ब्लॉक कार्यालय परागपुर में आना बंद कर दिया है। मनोज शर्मा, रणधीर सिंह, अजय कुमार, रमन, नवीन, सतीश शर्मा, दिनेश, राजिंद्र शर्मा, कृष्ण कुमार आदि ने विभाग के मंडलीय योजनाकार धर्मशाला से आग्रह किया है कि वह साडा क्षेत्र गरली परागपुर में भूमि खरीद-फरोख्त और निर्माण कार्य में विभाग की तरफ से मिलने वाली एनओसी प्रक्रिया और दी गई छूट से पंचायतों एवं लोगों को अवगत करवाएं। नगर एवं ग्राम योजना विभाग धर्मशाला की मंडलीय योजनाकार आशा मेहता ने बताया कि जिन लोगों की पुश्तैनी भूमि है और जो भूमि की खरीद स्वयं करते हैं, उनके लिए एनओसी लेने की प्रक्रिया अलग है। कर्मचारी परागपुर इसलिए नहीं आता है क्योंकि अब एनओसी लेने के लिए और अन्य कार्य करवाने के लिए साडा क्षेत्र के लोग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो छूट एक्ट में दी गई उसकी जानकारी के लिए विभाग पंचायत प्रधानों को जल्द पत्र लिख रहा है।
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