Himachal: 23 साल बाद कांस्टेबल के सेवा लाभ बहाल, CM आवास की सुरक्षा में कथित चूक के आरोप में किया था बर्खास्त
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Wed, 13 Aug 2025 05:00 AM IST
सार
हिमाचल पुलिस के एक कांस्टेबल के सेवा लाभ को हाईकोर्ट ने बहाल करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश सत्येन वैद्य की अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि जांच रिपोर्ट में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। जानें पूरा मामला...
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला