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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   HP Panchayat Election: Ban on Carrying Mobile Phones Inside Polling Stations; ec Issues Guidelines

Himachal Election 2026: मतदान केंद्रों के भीतर मोबाइल फोन ले जाने पर रोक, आयोग ने जारी किए दिशा-निर्देश

Thu, 07 May 2026 09:22 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 07 May 2026 09:22 PM IST
सार

 मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में केवल मोबाइल फोन ही ले जाने की अनुमति होगी, और वह भी बंद स्थिति में। 

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HP Panchayat Election:  Ban on Carrying Mobile Phones Inside Polling Stations; ec Issues Guidelines
हिमाचल चुनाव 2026। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के दिन मतदान केंद्रों के बाहर मोबाइल जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। केवल मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में ही मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी और वह भी बंद स्थिति में। मतदान केंद्र के प्रवेशद्वार के पास थैला या टेबल पर फोन रखने की व्यवस्था होगी। मतदाताओं को मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश में शहरी निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 

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शहरी निकायों में प्रचार ने रफ्तार पकड़ी
नाम वापसी के बाद शहरी निकायों में प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है जबकि पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज संस्थाओं के लिए चुनावी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को समर्थकों को आचार संहिता का पालन करने को कहा गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सुरजीत राठौर ने कहा कि मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते हैं। केंद्र के द्वार के बाहर फोन रखने की व्यवस्था होगी।

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यह जारी किए दिशा-निर्देश
- सरकारी भवनों, वाहनों और सरकारी संसाधनों का चुनाव प्रचार में उपयोग प्रतिबंधित रहेगा
- प्लास्टिक के बैनर का इस्तेमाल नहीं होगा
- प्रत्याशियों को पोस्टर के नीचे प्रिटिंग वाले का नाम और पता
- प्रत्याशियों को सार्वजनिक सभा, रैली या जुलूस से पहले स्थानीय प्रशासन और पुलिस को सूचना देनी अनिवार्य
- धार्मिक स्थल, जाति, धर्म या क्षेत्रीय भावनाओं का उपयोग वोट मांगने के लिए नहीं किया जा सकेगा
- शराब वितरण, पैसे या उपहार बांटकर वोट प्रभावित करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी
- मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार प्रतिबंधित रहेगा।
- सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट, फर्जी खबर या आपत्तिजनक सामग्री साझा करने पर कार्रवाई हो सकती है
- उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्ति और देनदारियों की जानकारी शपथ पत्र में देनी होगी।
- अवैध कब्जा करने वाले, गंभीर आपराधिक मामलों में दोषी और चिट्टे जैसे नशे के मामलों में दोषसिद्ध व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकेंगे
- मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए संवेदनशील बूथों पर वीडियो रिकॉर्डिंग और वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जा सकती है।
- जिला परिषद उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च सीमा तय की गई है, जबकि अन्य पदों के लिए भी खर्च का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य रहेगा
- मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन, हथियार और भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध रहेगा।
- सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे और किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे
- कोई भी वित्तीय अनुदान स्वीकृत व उपलब्ध नहीं करावाएंगे
- किसी भी नई योजना की घोषणा नहीं होगी
- निर्वाचन प्रक्रिया संपन होने तक कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं होगा
- चुनाव खत्म होने के एक सप्ताह बाद प्रत्याशियों को झंडे और पोस्टर हटाना अनिवार्य
- मंदिरों मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थानों पर पोस्टर नहीं लगाए जा सकेंगे

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