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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   HP High Court What action was taken to remove encroachment govt and forest department should file an affidavit

HP High Court: अतिक्रमण हटाने पर क्या कार्रवाई की, सरकार और वन विभाग दायर करे हलफनामा

Sat, 15 Nov 2025 04:00 AM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Sat, 15 Nov 2025 04:00 AM IST
सार

राज्य सरकार और वन विभाग को हिमाचल हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमण हटाने के लिए जमीनी स्तर पर की गई कार्रवाई का हलफनामा दाखिल करें। प्रतिवादियों ने अतिक्रमण हटाने के लिए जमीनी स्तर पर की गई कार्रवाई को लेकर एक जवाब दायर किया था, लेकिन अदालत ने इस पर असंतोष जताया है। 

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HP High Court What action was taken to remove encroachment govt and forest department should file an affidavit
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के लिए जमीनी स्तर पर की गई कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार और वन विभाग को निर्देश दिए हैं कि वह 5 दिसंबर या इससे पहले इस पर एक हलफनामा दाखिल करें। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने प्रतिवादी राज्य सरकार और वन विभाग को निर्देश दिए हैं कि इस हलफनामे में विस्तारपूर्वक बताया जाए कि विभाग की ओर से अतिक्रमण को हटाने के मामले में जमीनी स्तर पर क्या कार्रवाई की गई है।

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प्रतिवादियों ने अतिक्रमण हटाने के लिए जमीनी स्तर पर की गई कार्रवाई को लेकर एक जवाब दायर किया था, लेकिन अदालत ने इस पर असंतोष जताया है। जवाब दाखिल होने के बावजूद न्यायालय ने पाया कि इसमें अतिक्रमण हटाने के संबंध में क्षेत्र में उठाए गए कदमों की जानकारी और पूरा ब्योरा शामिल नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। खंडपीठ ने 2 सितंबर को पिछली जनहित याचिकाओं में पारित अपने फैसले के गैर-अनुपालन को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया था।
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अदालत ने यह कार्यवाही एक व्यक्ति से हाईकोर्ट के सचिवालय को प्राप्त एक अभ्यावेदन के आधार पर शुरू की गई है। मामले में कोर्ट ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन), हिमाचल प्रदेश सरकार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक शिमला, वन मुख्यालय टाॅलैंड, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन प्रबंधन) टाॅलैंड, वन संरक्षक सुंदरनगर, मंडल वन अधिकारी सुंदरनगर को निर्देश दिए थे कि 8 जनवरी 2025 के आदेशों के अनुपालन की जाए।

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