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HP High Court: हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा- परिवहन निगम अपने पेंशनरों को 12 हफ्ते में दें बकाया पेंशन

Fri, 17 Oct 2025 01:00 AM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Fri, 17 Oct 2025 01:00 AM IST
सार

एचआरटीसी याचिकाकर्ता पेंशनरों को 1 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2025 तक की संशोधित पेंशन के बकाया का भुगतान 12 हफ्ते में करें। ये आदेश हिमाचल हाईकोर्ट ने दिया है। पढ़ें पूरी खबर...
 

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HP High Court said Transport Corporation should pay the pending pension to its pensioners within 12 weeks
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल पथ परिवहन निगम को आदेश दिया है कि वह याचिकाकर्ता पेंशनरों को 1 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2025 तक की संशोधित पेंशन के बकाया का भुगतान 12 हफ्ते में करें। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत के आदेशों के बाद निगम ने आश्वासन दिया कि वह आवर्ती (रैकरिंग) संशोधित पेंशन का भुगतान दो हफ्ते यानी नवंबर में करेगा। अदालत ने यह फैसला बृज लाल लोहिया बनाम एचआरटीसी और इससे जुड़ी अन्य याचिकाओं का निपटारा करते हुए दिया। इसी तरह का मामला न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत में लगा था। उन्होंने भी इसी तरह का आदेश दिया है।
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परिवहन निगम की ओर से पेश वकील ने अदालत में स्वीकार किया कि 2016 से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बकाया जारी करने के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि, उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया कि बकाया राशि 12 हफ्ते के भीतर चुका दी जाएगी। याचिकाकर्ता हिमाचल पथ परिवहन निगम से सेवानिवृत्त हुए हैं और पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि निगम के निदेशक मंडल ने 19 जून 2023 को बैठक में 1 जनवरी 2016 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन को क्रमश: वेतन मैट्रिक्स के स्तर के 50 फीसदी पर संशोधित करने को मंजूरी दी थी।
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राज्य सरकार की 8 सितंबर 2022 की अधिसूचना की तर्ज पर निगम ने 22 जुलाई 2023 को एक ज्ञापन जारी किया था। ज्ञापन के पैरा 3 में जुलाई 2023 से संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन जारी करने का आदेश दिया गया था। याचिकाकर्ताओं की शिकायत थी कि 2023 का ज्ञापन जारी होने के बावजूद उनकी पेंशन को 2016 से 50 फीसदी पर न तो संशोधित किया गया है और न ही 1 जुलाई 2023 से बकाया राशि का भुगतान किया गया है।
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