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HP High Court : अनुकंपा आधार पर नौकरी नहीं देने पर पीडब्ल्यूडी सचिव को 25 हजार जुर्माना
Thu, 11 Sep 2025 08:51 PM IST
अंकेश डोगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Thu, 11 Sep 2025 08:51 PM IST
सार
लोक निर्माण विभाग के (पीडब्ल्यूडी) सचिव को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पढ़ें पूरी खबर...
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुकंपा आधार पर नौकरी नहीं देने के अदालत के आदेशों की पालना न करने के मामले में लोक निर्माण विभाग के (पीडब्ल्यूडी) सचिव को 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा कि अगर अगली सुनवाई से पहले आदेशों की अनुपालन नहीं की गई तो कोर्ट की अवमानना होगी।
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न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने जुर्माने की राशि को हाईकोर्ट के आपदा राहत कोष में जमा करने को कहा है। इसके लिए हाईकोर्ट ने अकाउंट नंबर 18330110060070, आईएफएससी कोड यूसीबीए 0001833 भी जारी किया है। इस आपदा राहत अकाउंट में कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर पैसे जमा कर सकता है। अदालत ने याचिकाकर्ता राकेश कुमार को अनुकंपा आधार पर नियुक्त नहीं देने पर यह जुर्माना लगाया है।
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