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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   HP High Court Notice to Central and State Government on unscientific construction of NH next hearing Oct 14

HP: एनएच के अवैज्ञानिक निर्माण पर केंद्र और प्रदेश सरकार को नोटिस, HC में 14 अक्तूबर को मामले की अगली सुनवाई

Sat, 11 Oct 2025 05:00 AM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Sat, 11 Oct 2025 05:00 AM IST
सार

कथित अवैज्ञानिक तरीके से कटाई और लापरवाही के लिए हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रतिवादी केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। जानें पूरा मामला...

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HP High Court Notice to Central and State Government on unscientific construction of NH next hearing Oct 14
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

राष्ट्रीय राजमार्ग-003 (अटारी–लेह) के हमीरपुर से मंडी खंड के निर्माण कार्य में कथित अवैज्ञानिक तरीके से कटाई और लापरवाही के लिए हाईकोर्ट ने प्रतिवादी केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने इस मामले को एक अन्य जनहित याचिका के साथ जोड़ दिया है। अब इन दोनों याचिकाओं की सुनवाई 14 अक्तूबर को होगी।

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याचिका में कहा गया है कि तल्याहड़ से लागधर के बीच एनएच के निर्माण कार्य में पहाड़ियों की अवैज्ञानिक तरीके से कटाई, नालों में मलबा फेंकने और प्राकृतिक जल धाराओं के प्रवाह को मोड़ने जैसी गंभीर अनियमितताएं की जा रही हैं। इन कारणों से क्षेत्र में भूस्खलन से कृषि भूमि, मकानों व अन्य जन संपत्ति को भारी क्षति पहुंचा है। उन्होंने बताया कि तीन वर्ष बीत जाने के बावजूद सड़क निर्माण कार्य अधूरा है। अब तक केवल लगभग 20 फीसदी कार्य ही पूरा हुआ है। जो काम हुआ है, उसकी गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। याचिका में मांग की गई है कि एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच समिति गठित की जाए, जो परियोजना की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रगति का मूल्यांकन करे।

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