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हिमाचल: तंबाकू और निकोटिन युक्त खाद्य उत्पादों पर एक साल के लिए रोक, आदेशों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
Fri, 07 Nov 2025 01:00 AM IST
अंकेश डोगरा
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Fri, 07 Nov 2025 01:00 AM IST
सार
हिमाचल प्रदेश में अब एक साल तक कोई भी व्यक्ति, व्यापारी या निर्माता तंबाकू और निकोटिन युक्त खाद्य उत्पादों का उत्पादन, भंडारण, बिक्री या वितरण नहीं कर सकेगा। पढ़ें पूरी खबर...
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डिजाइन फोटो।
- फोटो : Amar Ujala GFX
विस्तार
हिमाचल प्रदेश सरकार ने तंबाकू और निकोटिन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2011 का हवाला देते हुए अधिसूचना जारी की गई है।
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अधिसूचना के अनुसार रोक की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति, व्यापारी या निर्माता तंबाकू और निकोटिन युक्त खाद्य उत्पादों का उत्पादन, भंडारण, बिक्री या वितरण नहीं कर सकेगा। अधिसूचना के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने पर एक से पांच वर्ष तक की कैद और आर्थिक दंड का प्रावधान है। यह सजा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 की संबंधित धाराओं के तहत दी जाएगी।
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प्रदेश में इससे पहले भी इन उत्पादों पर अस्थायी रोक लगाई गई थी, लेकिन इस बार राज्य सरकार ने इसे और सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। रोक का यह फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और लोगों में नशामुक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार ने नियमों को सख्ती से लागू करने समेत कार्रवाई की जिम्मेदारी खाद्य सुरक्षा आयुक्त को सौंपी है। उन्हें सभी जिलों में नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।
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इन उत्पादों पर लागू होगा प्रतिबंध
गुटखा, पान मसाला, खैनी, जर्दा, सुगंधित सुपारी, मावा और ऐसे अन्य उत्पाद जिनमें तंबाकू या निकोटिन का उपयोग किया जाता है, इन पर प्रतिबंध रहेगा।
उत्पादों से कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि तंबाकू और निकोटिन युक्त उत्पादों के सेवन से कैंसर, हृदय रोग, श्वसन समस्याएं और कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता है।