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Himachal News: नई भर्ती के लिए हर विभाग में संशोधित होंगे आरएंडपी नियम, कार्मिक विभाग ने जारी किए निर्देश

Wed, 23 Jul 2025 05:00 AM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Wed, 23 Jul 2025 05:00 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश में सभी विभागों में भर्ती एवं पदोन्नति (आरएंडपी) नियम संशोधित होंगे। बता दें कि राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर भर्ती के अनुबंध आधारित तरीके को समाप्त कर दिया है। प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2024 के अधिनियमन के बाद यह फैसला लिया गया है। पढ़ें पूरी खबर...

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Himachal R&P rules will be revised in every department for new recruitment Personnel
हिमाचल प्रदेश सरकार। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में अब नई भर्ती प्रक्रिया के लिए सभी विभागों में भर्ती एवं पदोन्नति (आरएंडपी) नियम संशोधित होंगे। कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। अनुबंध प्रक्रिया की जगह अब जॉब ट्रेनी का भर्ती नियमों में उल्लेख किया जाएगा। विधि विभाग से मंजूरी के बाद ही भर्तियों से संबंधित अधिसूचनाएं जारी होंगी। नियमों को संशोधित किए बिना कोई भी विभाग भर्तियां नहीं कर सकेगा।

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राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर भर्ती के अनुबंध आधारित तरीके को समाप्त कर दिया है। प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2024 के अधिनियमन के बाद यह फैसला लिया गया है। इसी कड़ी में कार्मिक सचिव की ओर से प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिवों, संभागीय आयुक्तों, विभागाध्यक्षों और उपायुक्तों को पत्र जारी कर भर्ती एवं पदोन्नति नियमों (आरएंडपी नियमों) में संशोधनों करने लिए विभिन्न पदों/सेवाओं को नियंत्रित करने वाले नियम प्रारूप के कॉलम 4, 9, 10 और 15-ए को लक्षित किया है। वेतनमान से संबंधित कॉलम 4 में संशोधित नियम शामिल करते हुए यह अनिवार्य किया गया है कि वेतन मैट्रिक्स का स्तर विस्तारित अंकन में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिए। विज्ञापित पद के वेतन ढांचे के संबंध में स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए यह बदलाव किया गया है।

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कॉलम 9 में एक समान परिवीक्षा (प्रोवेशन) नीति की रूपरेखा तैयार की गई है। सीधी भर्ती के मामलों में दो वर्ष की परिवीक्षा, जिसे असाधारण परिस्थितियों में एक अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा। अवधि के आधार पर नियुक्तियों और सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियोजन के मामलों में कोई परिवीक्षा नहीं होगी। पदोन्नति के मामलों में विभिन्न समूहों (जैसे, समूह-ख से समूह-क) में पदोन्नति के लिए दो वर्ष, या सीधी भर्ती (यदि कोई हो) पर परिवीक्षा लागू होगी। अंतर-समूह पदोन्नति के लिए कोई परिवीक्षा नहीं होगी। कॉलम 10 भर्ती की पद्धति से जुड़ा है।

इस खंड में अब भर्ती की पद्धति चाहे वह सीधी भर्ती हो, नियमित हो, पदोन्नति हो, सेकेंडमेंट हो या स्थानांतरण हो को स्पष्ट रूप से बताना होगा। प्रत्येक पद्धति से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत भी बताना होगा। कॉलम 15ए संविदा नियुक्ति द्वारा चयन से संबंधित है। यह पूरा कॉलम, जो पहले अनुबंध आधार पर नियुक्तियों के लिए उपयोग किया जाता था को अब हटा दिया गया है। कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को अपने स्तर पर भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। अंतिम रूप से जारी करने से पहले मसौदा अधिसूचनाओं की विधि विभाग द्वारा जांच की जाएगी।
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