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Himachal News: प्ले स्कूलों को भी शिक्षा विभाग से संबद्धता जरूरी, 5,000 रुपये होगी पंजीकरण फीस; जानें
Thu, 22 May 2025 05:00 AM IST
अंकेश डोगरा
सुरेंद्र कौर, संवाद न्यूज एजेंसी, धर्मशाला।
सुरेंद्र कौर, संवाद न्यूज एजेंसी, धर्मशाला।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Thu, 22 May 2025 05:00 AM IST
सार
हिमाचल प्रदेश में प्ले स्कूलों की संबद्धता के लिए स्कूल प्रबंधन को पॉर्टल पर पंजीकरण करना होगा। कितनी होगी फीस सबकुछ जानें पूरी खबर में...
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शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
हिमाचल प्रदेश में अब प्ले स्कूलों को भी शिक्षा विभाग से संबद्धता लेना अनिवार्य होगा। प्ले स्कूलों की संबद्धता के लिए स्कूल प्रबंधन को पॉर्टल पर पंजीकरण करना होगा। आवेदनकर्ता को 5,000 रुपये पंजीकरण फीस देनी होगी। इसके बाद हर साल नवीनीकरण के लिए 500 रुपये चुकाने होंगे।
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संबद्धता लेने के लिए स्कूल की आधारिक संरचना, शिक्षक, भवन और विद्यार्थियों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं संबंधित अन्य मानदंड पूरे करने होंगे। इसके बाद ऑफलाइन तरीके से स्कूल के दस्तावेज शिक्षा खंड अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाने होंगे। दस्तावेज जमा होने के बाद खंड अधिकारी की ओर से संबंधित स्कूल में निरीक्षण किया जाएगा।
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शिक्षा विभाग ने प्ले स्कूलों को मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्कूलों को संबद्धता लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। इसके बाद दस्तावेजों को बीईओ के कार्यालय में जमा करवानी होगी। प्ले स्कूलों को खंड अधिकारी की ओर से ही संबद्धता दी जाएगी।- अजय सिंह संबयाल, उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, धर्मशाला
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