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Himachal News: पति के माध्यम से रिश्वत लेने वाली प्रधान को एक साल का कारावास, जानें विस्तार से

Fri, 13 Jun 2025 11:07 AM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, धर्मशाला।
संवाद न्यूज एजेंसी, धर्मशाला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Fri, 13 Jun 2025 11:07 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश पति के माध्यम से रिश्वत लेने वाली पंचायत प्रधान को न्यायालय ने एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। पढ़ें पूरी खबर...

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Himachal News Pradhan who took bribe through her husband gets one year imprisonment
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

पंचायत में स्टोन क्रशर लगाने की एनओसी देने की एवज में पति के माध्यम से रिश्वत लेने वाली पंचायत प्रधान को न्यायालय ने एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। महिला के पति को भी छह माह के कारावास की सजा और दोनों दोषियों को 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जिला एवं सत्र न्यायालय कांगड़ा स्थित धर्मशाला के विशेष सत्र न्यायाधीश राजीव बाली की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।

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विजिलेंस एवं एंटी करप्शन ब्यूरो नॉर्थ जोन धर्मशाला के जिला न्यायवादी देवेंद्र चौधरी ने बताया कि 18 अप्रैल, 2013 को शिकायतकर्ता दविंद्र सलारिया निवासी बियानपुर जिला गुरदासपुर (पंजाब) ने विजिलेंस थाना धर्मशाला में शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने कहा था कि वह ग्राम पंचायत काठगढ़ के गांव टांडा में अपनी मां के स्वामित्व वाली भूमि पर स्टोन क्रशर लगाना चाहता था। इसके लिए उसे संबंधित पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। इस संबंध में उन्होंने मंजू तत्कालीन ग्राम पंचायत काठगढ़ की प्रधान से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें एनओसी लेने के लिए अपने पति धर्मपाल से मिलने की सलाह दी। 

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जब शिकायतकर्ता ने मंजू के पति धर्म पाल से मुलाकात की तो उसने पंचायत की एनओसी जारी करने के लिए 10 लाख रुपये की मांग की। इसमें शिकायतकर्ता को एनओसी जारी होने से पहले पांच लाख रुपये और जारी होने के बाद शेष पांच लाख रुपये का भुगतान करने को कहा।

इस शिकायत पर निरीक्षक जगदीश चंद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और आरोपी धर्म पाल के खिलाफ जाल बिछाया गया। जब शिकायतकर्ता ने 18 अप्रैल 2013 को आरोपी धर्म पाल से संपर्क किया तो धर्म पाल ने 19 अप्रैल 2013 को शिकायतकर्ता को पांच लाख रुपये की रिश्वत राशि के साथ अपने निवास पर बुलाया। इस पर आरोपी धर्म पाल को विजिलेंस थाना धर्मशाला की टीम ने रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों दबोचा था। न्यायालय में पहुंचे मामले में आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर वीरवार को सजा सुनाई गई।

महिला मंजू बाला को दो विभिन्न धाराओं के तहत एक में एक साल और दूसरे में छह माह का साधारण कारावास और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक मामले में एक माह अतिरिक्त और दूसरे में दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी धर्मपाल को तीन मामलों में छह-छह माह की सजा और पांच-पांच हजार, कुल 10 हजार रुपये जुर्माना किया है। तीनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माना अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 
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