फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal News Police constable revised list challenged in Himachal Pradesh High Court notice issued

Himachal News: पुलिस कांस्टेबल रिवाइज लिस्ट को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती, नोटिस जारी

Wed, 17 Dec 2025 02:00 AM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Wed, 17 Dec 2025 02:00 AM IST
सार

पुलिस विभाग की ओर से 9 दिसंबर 2025 को जारी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की रिवाइज लिस्ट को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका के माध्यम से चुनौती दी है। वहीं, अदालत ने संबंधित विभाग से 10 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। पढ़ें पूरी खबर...

विज्ञापन
Himachal News Police constable revised list challenged in Himachal Pradesh High Court notice issued
डिजाइन फोटो। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती की रिवाइज लिस्ट पर राज्य सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवॉल दुआ की अदालत ने इस मामले में संबंधित विभाग से 10 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 29 दिसंबर को होगी। याचिकाकर्ता कार्तिक कुमार और अन्य ने पुलिस विभाग की ओर से 9 दिसंबर 2025 को जारी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की रिवाइज लिस्ट को लेकर हाईकोर्ट में याचिका के माध्यम से चुनौती दी है।

विज्ञापन


अभ्यर्थियों का कहना है कि इनका मेडिकल टेस्ट भी हो गया था। अभ्यर्थियों को ई-कॉल लेटर भी जारी किए गए, सिर्फ नियुक्ति पत्र आना बाकी था। विभाग की ओर से पहले जारी की गई लिस्ट में इन अभ्यर्थियों के नाम मौजूद थे। लेकिन रिवाइज लिस्ट में इन्हें बाहर किया गया। बता दें कि पुलिस विभाग ने कांस्टेबल की भर्तियों को लेकर 4 अक्टूबर 2024 को एक विज्ञापन जारी किया गया था। 17 जुन 2025 को प्रोविजनल आंसर की जारी की गई। इसमें अभ्यर्थियों ने एक प्रश्न से संबंधित गलत उत्तर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की। उसके बाद पुरुष और महिला उम्मीदवारों की संशोधित सूची 9 दिसंबर 2025 को जारी की गई।

विज्ञापन

हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के मामले में लगातार 6 अप्रैल से होगी सुनवाई
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सिरमौर जिले के गिरिपार के हाटी समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा देने को लेकर जारी अधिसूचना पर अब 6 अप्रैल से लगातार अंतिम सुनवाई होगी। मंगलवार को यह मामला न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया था। अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान कितने लोगों ने इस मामले से संबंधित याचिकाएं दायर की हैं, इसका पूरा ब्योरा न होने की वजह से यह मामला रजिस्ट्रार के पास भेजा था। इस मामले में कितनी पार्टियां, पक्षकार और प्रतिवादी बनाए गए हैं। इसको लेकर एक नया मेमो ऑफ पार्टी रिकॉर्ड पर लाने के आदेश दिए गए थे। सिरमौर जिले के गिरिपार के हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने को लेकर जारी अधिसूचना पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed