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Himachal News: दोपहिया वाहन चलाते हैं तो ध्यान दें! चार वर्ष से ऊपर के बच्चे के लिए भी हेलमेट जरूरी
Fri, 06 Sep 2024 06:10 PM IST
अंकेश डोगरा
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Fri, 06 Sep 2024 06:10 PM IST
सार
हिमाचल प्रदेश में दोपहिया वाहन चलाने वाला या सवार या चार वर्ष की आयु से ऊपर के बच्चे के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित सुरक्षात्मक हेड गियर हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शुक्रवार को सदन में हिमाचल प्रदेश मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 138 के साथ हिमाचल प्रदेश मोटर यान संशोधन नियम सभा पटल पर रखे। इसके तहत दोपहिया वाहन चलाने वाला या सवार या चार वर्ष की आयु से ऊपर के बच्चे के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित सुरक्षात्मक हेड गियर हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। दोपहिया वाहन के पंजीकरण के समय दो हेड गियर हेलमेट के खरीद की रसीद प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त मुकेश अग्निहोत्री ने रोपवेज एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का वार्षिक लेखा विलंब के कारणों सहित प्रस्तुत किया।
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हिमाचल प्रदेश में हेलमेट नियम
- प्रत्येक दोपहिया वाहन निर्माता को खरीद के समय खरीदार को बीआईएस अनुरूप हेलमेट उपलब्ध कराना आवश्यक है।
- अब दोपहिया वाहन पर बैठे बच्चे (चार वर्ष से अधिक उम्र के) को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
- सवारों द्वारा पहने जाने वाले हेलमेट बीआईएस-अनुरूप होने चाहिए, अर्थात हेलमेट निर्माता को हेलमेट या सुरक्षात्मक हेडगियर के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट मानकों का पालन करना होगा।
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