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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal News Dharamshala MLA Sudhir Sharma filed defamation case against SP Gandhi

Himachal News: धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने एसपी गांधी के खिलाफ दायर किया मानहानि का केस

Fri, 13 Jun 2025 12:59 PM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला।
अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Fri, 13 Jun 2025 12:59 PM IST
सार

धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने एसपी शिमला संजीव गांधी के खिलाफ धर्मशाला न्यायालय में मानहानि का मुकद्दमा दायर किया है। 

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Himachal News Dharamshala MLA Sudhir Sharma filed defamation case against SP Gandhi
धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने पुलिस अधीक्षक शिमला संजीव गांधी के खिलाफ धर्मशाला न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए अधिवक्ता के माध्यम से अर्जी दी है। इसमे कांग्रेस के छह विधायकों के भाजपा में शामिल होने और अदालत की कार्यवाही को इंटरनेट पर प्रसारित करने से जुड़े पुलिस अधीक्षक शिमला के बयान को लेकर आपत्ति जताई गई है।

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सुधीर ने शुक्रवार को धर्मशाला न्यायालय में पहुंचकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से बीएनएसएस 2023 की धारा 222 के अंतर्गत निजी आपराधिक शिकायत दी है। इसमें संजीव गांधी के विरुद्ध बीएनएस 2023 की धारा 356(1) के अंतर्गत मानहानि का मुकदमा चलाने तथा बीएनएस 2023 की धारा 356(2) के अंतर्गत दंड की मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने कहा कि वह हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पांच बार सदस्य निर्वाचित हुए हैं।
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उन्होंने आरोप लगाया कि 23 मई को संजीव गांधी ने जिला शिमला के पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संजीव गांधी ने शिकायतकर्ता पर मार्च 2024 में छह कांग्रेस विधायकों के भाजपा में शामिल होने की प्रक्रिया और कार्य की साजिश रचने का आरोप लगाया था। साथ ही आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता ने इन विधायकों को केवल व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए रिश्वत दी।
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इसके अलावा एसपी शिमला ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता ने उनके खिलाफ नाराजगी जताते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीम फुटेज प्रसारित की। सुधीर शर्मा ने कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए गए उपरोक्त आरोप पूरी तरह से निराधार, लापरवाह और मानहानिकारक हैं। इस तरह के बयानों ने शिकायतकर्ता की सार्वजनिक प्रतिष्ठा और एक निर्वाचित विधायक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचाया है।

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