फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal News Air India fined in the ticket refund case of former MP and BJP leader

Himachal News : पूर्व सांसद और भाजपा नेता के टिकट रिफंड मामले में एयर इंडिया को जुर्माना, जानें विस्तार से

Wed, 17 Sep 2025 04:00 AM IST
अंकेश डोगरा दीपक मेहता, संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
दीपक मेहता, संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला Published by: अंकेश डोगरा Updated Wed, 17 Sep 2025 04:00 AM IST
सार

पूर्व सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता के लिए दिल्ली से शिमला के हवाई टिकट रिफंड से जुड़े मामले में एयर इंडिया पर जुर्माना लगा है। पूरा मामला जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर...

विज्ञापन
Himachal News Air India fined in the ticket refund case of former MP and BJP leader
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

राज्य उपभोक्ता आयोग ने पूर्व सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता के लिए दिल्ली से शिमला के हवाई टिकट रिफंड से जुड़े मामले में एयर इंडिया एयरवेज पर जुर्माना लगाया है। आयोग ने एयर इंडिया को सेवा में कमी होने का दोषी मानते हुए शिकायतकर्ता को 2,500 (दो हजार पांच सौ) रुपये की टिकट राशि ब्याज सहित वापस करने के आदेश दिए हैं। कंपनी को मानसिक प्रताड़ना और वाद व्यय में भी 25 हजार रुपये देने होंगे। राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति इंदर सिंह मेहता और सदस्य प्रताप सिंह ठाकुर की पीठ ने जिला आयोग शिमला के 12 सितंबर 2024 के आदेश को अपास्त करते हुए यह फैसला सुनाया है।

विज्ञापन

जिला कांगड़ा के तहसील जवाली निवासी रोहित भागवत ने बताया था कि 19 अक्तूबर 2019 के लिए डाॅ. सुब्रह्मण्यम स्वामी के नाम से दिल्ली से शिमला के लिए एयर इंडिया की उड़ान का एक टिकट बुक किया। टिकट के अनुसार उड़ान के प्रस्थान का समय सुबह 7:50 था। डॉ. स्वामी उड़ान भरने के लिए दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे, तो उन्हें बताया गया कि उड़ान सुबह 6:50 बजे हो चुकी है। इसके बाद दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंचने के लिए उन्होंने अपने खर्चे पर एक और टिकट खरीदा और चंडीगढ़ से एक विशेष चॉपर की व्यवस्था की। दलील दी गई कि विपक्षी पक्षों ने उड़ान के प्रस्थान समय में परिवर्तन के संबंध में यात्री को कोई पूर्व सूचना नहीं दी थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

इसके बाद जिला आयोग के आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने राज्य आयोग के समक्ष तत्काल अपील दायर की है। उधर, आयोग ने दोनों पक्षों के तर्कों, दलीलों और साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद उपभोक्ता की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है। आयोग ने जुर्माने की रकम शिकायत दर्ज करने की तिथि से वसूली तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 45 दिनों में लौटाने के निर्देश दिए है। अदालत ने माना कि यात्री को उपरोक्त असुविधा एयर इंडिया की गलती के कारण हुई, जिन्होंने संबंधित उड़ान में चढ़ने के लिए गलत समय का उल्लेख करते हुए टिकट जारी किया था।

विज्ञापन

हेलिकॉप्टर की व्यवस्था का नहीं माना हकदार
दलील दी गई कि शिकायतकर्ता ने 1,80,000 रुपये खर्च कर सुब्रह्मण्यम स्वामी को चंडीगढ़ से शिमला लाने के लिए हेलिकॉप्टर की व्यवस्था की, साथ ही 2 लाख रुपये उस समारोह के लिए भी खर्च किए थे जो प्रतिवादियों के उपरोक्त कृत्य और आचरण के कारण बर्बाद हो गया था। आयोग के मुताबिक शिकायतकर्ता इस संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य रिकॉर्ड पर पेश करने में विफल रहा है। इसलिए शिकायतकर्ता उक्त राशि का हकदार नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed