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Himachal News: शिमला में 14 साल की नाबालिग से होटल में दुष्कर्म, 26 साल का आरोपी गिरफ्तार
Mon, 31 Mar 2025 09:32 PM IST
अंकेश डोगरा
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Mon, 31 Mar 2025 09:32 PM IST
सार
शिमला में एक 14 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग की मां ने न्यू-शिमला थाना में शिकायत दर्ज करवाई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। पीड़िता की मां ने न्यू-शिमला थाना में शिकायत दर्ज करवाई है कि नितिन (26) निवासी कंडाघाट जिला सोलन उनकी 14 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर एक होटल में ले गया और वहां उसकी सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।
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शिकायत के आधार पर न्यू-शिमला पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 65 (1) बी (बलात्कार) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी और आरोपी नितिन को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी सिटी बिक्रम ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट में पेश किया जाएगा।
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बच्ची से दुष्कर्म के मामले में नाबालिग दोषमुक्त
सत्र न्यायालय ने ढाई साल की बच्ची से दुष्कर्म के एक मामले में नाबालिग के खिलाफ दोष सिद्ध नहीं होने पर बरी कर दिया है। फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (दुष्कर्म) के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। यह मामला 23 जुलाई 2021 को नेरवा थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। पीड़ित की मां ने दुष्कर्म के आरोप लगाए थे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 (एबी) और पोक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीकृत कर जांच की। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को साबित करने के लिए 14 गवाहों की जांच की गई लेकिन अदालत ने ठोस सबूतों के अभाव से नाबालिग को दंडनीय अपराधों के लिए दोषमुक्त किया है।
सत्र न्यायालय ने ढाई साल की बच्ची से दुष्कर्म के एक मामले में नाबालिग के खिलाफ दोष सिद्ध नहीं होने पर बरी कर दिया है। फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (दुष्कर्म) के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। यह मामला 23 जुलाई 2021 को नेरवा थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। पीड़ित की मां ने दुष्कर्म के आरोप लगाए थे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 (एबी) और पोक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीकृत कर जांच की। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को साबित करने के लिए 14 गवाहों की जांच की गई लेकिन अदालत ने ठोस सबूतों के अभाव से नाबालिग को दंडनीय अपराधों के लिए दोषमुक्त किया है।