फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal MLAs will be able to provide assistance up to 10 lakhs for rehabilitation of disaster affected people

हिमाचल प्रदेश: आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए विधायक कर सकेंगे दस लाख तक की मदद, नए दिशा-निर्देश जारी

Tue, 22 Jul 2025 05:00 AM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Tue, 22 Jul 2025 05:00 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश में अब विधायक आपदा प्रभावितों के लिए प्रति व्यक्ति 75 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद कर पाएंगे। प्रत्येक विधायक एक वित्तीय वर्ष में इस तरह के कार्यों के लिए 10 लाख रुपये जारी कर सकेंगे। पढ़ें पूरी खबर...

विज्ञापन
Himachal MLAs will be able to provide assistance up to 10 lakhs for rehabilitation of disaster affected people
हिमाचल विधानसभा शिमला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए विधायक प्रति व्यक्ति 75 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद जारी कर सकेंगे। राज्य सरकार के योजना विभाग ने विधायक क्षेत्र विकास निधि खर्च करने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रत्येक विधायक एक वित्तीय वर्ष में इस तरह के कार्यों के लिए 10 लाख रुपये जारी कर सकेंगे। पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा की वजह से बड़ी संख्या में लोग उजड़े हैं।

विज्ञापन


प्रधान सचिव योजना देवेश कुमार ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखकर नए मापदंडों की अनुपालना करने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों की प्रति सभी विधायकों को भी भेजी गई है। यह प्रावधान प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत जारी किए गए हैं। हालांकि, विधायक किसी भी कारण से उजड़े पात्र लोगों को यह लाभ दे सकेंगे। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि आवासों की मरम्मत या पुनर्स्थापना के लिए लाभार्थियों का चयन मुख्यमंत्री आवास योजना के मापदंडों में निहित प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में विधायक क्षेत्र विकास निधि के तहत विधायक को 2.20 करोड़ रुपये सालाना बजट दिया जाता है। यह निधि उपायुक्तों के माध्यम से आवंटित की जाती है।
विज्ञापन


रिटेनिंग वाल और नालों के चैनलाइजेशन के लिए भी मदद करेंगे विधायक
हिमाचल प्रदेश में विधायक रिटेनिंग वाल और नालों के चैनलाइजेशन के लिए भी विधायक क्षेत्र विकास निधि के तहत मदद कर पाएंगे। राज्य सरकार इस प्रावधान को इस वित्त वर्ष में भी 31 मार्च 2026 तक लागू रखेगी। पिछले वर्ष यह व्यवस्था सितंबर महीने के बाद की गई थी। इस बार भारी बारिश से नुकसान होने के बाद इसे जारी रखा जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed