{"_id":"67cf0fd80ac65b3db20566e9","slug":"himachal-high-court-said-department-should-take-decision-in-a-week-on-the-petition-filed-against-the-transfer-2025-03-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Himachal News: हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा- तबादले के खिलाफ दायर याचिका पर एक सप्ताह में फैसला ले विभाग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Himachal News: हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा- तबादले के खिलाफ दायर याचिका पर एक सप्ताह में फैसला ले विभाग
Tue, 11 Mar 2025 05:00 AM IST
अंकेश डोगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Tue, 11 Mar 2025 05:00 AM IST
सार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 13 फरवरी को जारी कर्मचारियों के स्थानांतरण से संबंधित कार्यालय आदेश मामले में सरकार को एक सप्ताह के भीतर इस मामले पर फैसला करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सरकार की ओर से 13 फरवरी को जारी कर्मचारियों के स्थानांतरण से संबंधित कार्यालय आदेश के तहत हुए तबादले के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। न्यायाधीश संदीप शर्मा की एकल पीठ ने सरकार को एक सप्ताह के भीतर इस मामले पर फैसला करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने साथ ही याचिकाकर्ता को विभाग के समक्ष एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुति देने को कहा है, जिसे लेकर विभाग एक हफ्ते में निर्णय ले।
विज्ञापन
अदालत ने कहा कि अगर कोई भी कर्मचारी सरकार के इस आदेश से प्रभावित होता है तो न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। वहीं अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि सरकार की ओर से जारी आदेश के तहत कर्मचारी सीधे न्यायालय के समक्ष तबादले आदेश को चुनौती नहीं दे सकते। पिछली सुनवाई के दौरान न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने इस मामले को सुनवाई के लिए एकल पीठ को रेफर किया था।
विज्ञापन
याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि ट्रांसफर पॉलिसी के तहत याची का सामान्य कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले ही तबादले किया गया है। राज्य सरकार की ओर से 2013 की पॉलिसी में पैरा 22 ए को जोड़ा गया है। इसके तहत स्थानांतरण कर्मचारी को पहले जारी आदेश की अनुपालना करनी होगी। कर्मचारी को जिस स्थान पर स्थानांतरण किया गया है, वह निर्धारित समय के अंदर अपना कार्यभार ग्रहण करें। अगर कर्मचारी को लगे कि उसका तबादला गलत तरीके से किया गया है तो वह इसकी शिकायत विभाग के अधिकारी को दे। अधिकारी इस पर 30 दिनों के भीतर निपटारा करें।
विज्ञापन