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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal: High Court directs early filling of vacant posts in the State Information Commission.

हिमाचल: हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग में खाली पदों को जल्द भरने के दिए निर्देश, सरकार ने गठित की समिति

Tue, 15 Sep 2026 06:31 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Tue, 15 Sep 2026 06:31 PM IST
सार

प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पदों के रिक्त होने से जनता को सूचना के अधिकार के तहत अपील दायर करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

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Himachal: High Court directs early filling of vacant posts in the State Information Commission.
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पदों के रिक्त होने से जनता को सूचना के अधिकार के तहत अपील दायर करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने यह आदेश कुलदीप महरोल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किए। वहीं प्रदेश सरकार ने अदालत को सूचित किया कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

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इसके लिए 17 अगस्त 2026 को एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जा चुका है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री शामिल हैं। हाईकोर्ट ने उम्मीद जताई है कि नवगठित चयन समिति अपनी बैठक शीघ्रता से दो सप्ताह के भीतर आयोजित करेगी जिससे पात्र नामों की सिफारिश कर नियुक्तियों को जल्द अंतिम रूप दिया जा सके। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई और अनुपालन रिपोर्ट पेश करने के लिए 8 अक्तूबर की तारीख तय की है। याचिका में बताया गया कि विभिन्न विभागों के जन सूचना अधिकारियों के आदेशों को चुनौती देने के लिए राज्य में कोई शीर्ष प्राधिकारी उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने माना कि पदों के लंबे समय से खाली होने के कारण लोगों को अपने कानूनी अधिकारों का उपयोग करने में भारी परेशानी हो रही है।
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