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Himachal News: ट्रेडमार्क उल्लंघन पर ओल्ड मिस्ट कॉफी रम की बिक्री-वितरण पर हाईकोर्ट की रोक
Sun, 13 Jul 2025 10:25 AM IST
अंकेश डोगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Sun, 13 Jul 2025 10:25 AM IST
सार
मोहन मीकिन ने ओल्ड मिस्ट कॉफी रम के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन को लेकर वाणिज्यिक मुकदमा दायर किया था। जिस पर हाईकोर्ट ने ओल्ड मिस्ट कॉफी रम की बिक्री और वितरण पर अंतरिम रोक लगा दी है। जानें पूरा मामला...
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
हिमाचल हाईकोर्ट ने शराब निर्माता कंपनी मोहन मीकिन लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए ओल्ड मिस्ट कॉफी रम की बिक्री और वितरण पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश ट्रेडमार्क उल्लंघन के आरोपों के मद्देनजर पारित किया।
न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने वादी और प्रतिवादी दोनों के उत्पादों की बोतलों व लेबलिंग का सूक्ष्म निरीक्षण करने के बाद पाया कि प्रथम दृष्टया ट्रेडमार्क का उल्लंघन हुआ है। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी को उत्पाद बेचने की अनुमति देने से न केवल भ्रम की स्थिति पैदा होगी, बल्कि प्रतिवादी को अनुचित लाभ भी मिल सकता है।
कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रतिवादी कंपनी, उसके वितरक, कर्मचारी या एजेंट किसी भी रूप में ओल्ड मिस्ट कॉफी रम का वितरण या बिक्री नहीं करेंगे। कोर्ट ने प्रतिवादी को नोटिस जारी करके 6 सितंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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मोहन मीकिन ने ओल्ड मिस्ट कॉफी रम के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन को लेकर वाणिज्यिक मुकदमा दायर किया था। कंपनी का कहना है कि प्रतिवादी कंपनी की ओर से बेचा जा रहा उत्पाद उनके पंजीकृत ट्रेडमार्क से काफी हद तक मिलता-जुलता है। कंपनी की ओर से अदालत को बताया कि उसका ट्रेडमार्क विधिवत रूप से पंजीकृत है, जबकि प्रतिवादी के पास ऐसा कोई वैध पंजीकरण नहीं है।
ये भी पढ़ें- Himachal: हिमाचल में बदलेगा डीसी, एडीएम व एसडीएम के काम का तौर-तरीका; 70 के दशक में बने नियमों में होगा संशोधन
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न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने वादी और प्रतिवादी दोनों के उत्पादों की बोतलों व लेबलिंग का सूक्ष्म निरीक्षण करने के बाद पाया कि प्रथम दृष्टया ट्रेडमार्क का उल्लंघन हुआ है। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी को उत्पाद बेचने की अनुमति देने से न केवल भ्रम की स्थिति पैदा होगी, बल्कि प्रतिवादी को अनुचित लाभ भी मिल सकता है।
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कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रतिवादी कंपनी, उसके वितरक, कर्मचारी या एजेंट किसी भी रूप में ओल्ड मिस्ट कॉफी रम का वितरण या बिक्री नहीं करेंगे। कोर्ट ने प्रतिवादी को नोटिस जारी करके 6 सितंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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मोहन मीकिन ने ओल्ड मिस्ट कॉफी रम के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन को लेकर वाणिज्यिक मुकदमा दायर किया था। कंपनी का कहना है कि प्रतिवादी कंपनी की ओर से बेचा जा रहा उत्पाद उनके पंजीकृत ट्रेडमार्क से काफी हद तक मिलता-जुलता है। कंपनी की ओर से अदालत को बताया कि उसका ट्रेडमार्क विधिवत रूप से पंजीकृत है, जबकि प्रतिवादी के पास ऐसा कोई वैध पंजीकरण नहीं है।
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